Saturday, October 5, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में वकील कपिल सिब्बल जोरदार फटकार लगाई l

 

नई दिल्ली ::  जहांगीरपुरी में एमसीडी के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अज कपिल सिब्बल ने देशभर में बुलडोजर के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग किया, इस विषय को राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि बुलडोजर से ये ध्वस्तीकरण एक खास संप्रदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है !16 अप्रैल को, हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच शाम लगभग 5.30 बजे झड़पें हुईं और तब से केजरीवाल और केंद्र एक-दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के सिलसिले में चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307, 120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 16 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस के उपायुक्त  उषा रंगनानी ने कहा था कि दो समुदायों के बीच संघर्ष में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और नौ अन्य घायल हो गए। प्राथमिकी के अनुसार, जहांगीरपुरी में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 40-50 राउंड आंसू गैस के गोले दागे गए। इसमें आगे कहा गया है कि निजी फायरिंग के एक मामले में सब इंस्पेक्टर मेदा लाल मीणा के बाएं हाथ में गोली लगी थी।

कपिल सिब्बल ने भी मामले में दलील रखते हुए कहा कि, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है। लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान शांत नहीं हुए तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट को यह संदेश देना चाहिए कि यहां कानून का शासन है। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जहांगीरपुरी में एक खास समुदाय को बुलडोजर से तोड़फोड़ का शिकार बनाया जा रहा है। अतिक्रमण पूरे नगर निगम में हो रहा है, ये किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, देश में कानून का राज कायम है, ये बताने के लिए इस कोर्ट की जरूरत है। इधर, जहांगीरपुरी अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी और अन्य को नोटिस जारी किया साथ ही फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा और अगले आदेश आने तक जहांगीरपुरी में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा और अगले आदेश आने तक जहांगीरपुरी में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी

 

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