नई दिल्ली :: दिल्ली पुलिस ने 16 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा आयोजित करने वाले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल की दिल्ली इकाई के दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि, शोभा यात्रा के बाद जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़पें हुईं थी। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिगों सहित 20 से अधिक लोगों को दंगा करने और अवैध रूप से इकट्ठा होने के आरोप में गिरफ्तार किया हैदिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने विश्व हिन्दू परिषद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इनके पास जहांगीरपुरी में शोभायात्रा) निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं थी. विश्व हिन्दू परिषद के जिला सेवक प्रमुख प्रेम शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, वहीं तो वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने 14 अप्रैल को प्रार्थना पत्र देकर हनुमान जयंती के दिन निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की डिटेल दी थी कि किन किन रास्तों से गुजरेगी और कहा समापन होगा, साथ ही यात्रा की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की मांग की गई थी..जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकमा अस्थाना का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है. मामले में अबतक 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तमाम वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज साइंटिफिक फेक्ट और सबूत इक्कठा किये जा रहे हैं पुलिस जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचगी, सीपी ने कहा कि हनुमान जयंती पर ये शोभायात्रा वहां से निकल रही थी, यात्रा की टेल वहां से गुजर रही थी, किसी छोटी सी बात पर बहस हुई फिर वो हिंसा में बदल गयी.
उत्तर -पश्चिम जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने इस गिरफ्तारी और एफआईआर की पुष्टि करते हुए सोमवार को बताया कि जहांगीरपुरी क्षेत्र में 16 अप्रैल की शाम बिना अनुमति के शोभायात्रा निकालने के लिए 17 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दिल्ली प्रांत के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में आरोपी विश्व हिंदू परिषद जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। एफआईआर में आगे कहा गया है कि, दो समुदायों के बीच किसी बात को लेकर तकरार होने की संभावना थी और थाने से यह बात सामने आई कि उन्होंने अनुमति नहीं ली। प्रेम शर्मा और ब्रह्म प्रकाश ने व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को अवैध रूप से इकट्ठा किया और बिना अनुमति लिए, उन्होंने एक जुलूस का आयोजन किया, जो कि एसीपी (जहांगीरपुरी) द्वारा 1 अप्रैल को जारी अधिसूचना का उल्लंघन है। आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए