ज़ी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है! राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किए जाने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए आई छत्तीसगढ़ पुलिस दूसरे दिन बुधवार को भी बैरंग लौट गई।राहुल गांधी के खिलाफ शो में कथित गुमराह करने वाला वीडियो चलाने के लिए न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी को चुनौती दी है। तत्काल सुनवाई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। लूथरा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने एक टीवी शो के दौरान गलती की और बाद में इसके लिए माफी मांग ली। मंगलवार को नोएडा पुलिस ने रंजन को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। बुधवार को संक्षिप्त सुनवाई में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) ने स्पष्ट किया कि याचिका दायर की जानी बाकी है। जिस पर पीठ नाराज हो गई। पीठ ने कहा, हमें बताया जाना चाहिए था कि याचिका दायर नहीं हुई है।
राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किए जाने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए आई छत्तीसगढ़ पुलिस दूसरे दिन बुधवार को भी बैरंग लौट गई। इंदिरापुरम में निहो स्काटिस सोसायटी में एंकर के फ्लैट पर पहुंची पुलिस को ताला लटका मिला। 15 मिनट लोगों से पूछताछ कर पुलिस एसएसपी दफ्तर चली गई। यहां इंदिरापुरम थाने की पुलिस की शिकायत की। आरोप लगाया कि इंदिरापुरम पुलिस ने मंगलवार को रोहित की गिरफ्तारी में सहयोग नहीं किया।
रायपुर के एसपी सिटी उदयन बेहार ने एसएसपी दफ्तर में एसपी अपराध डॉ. दीक्षा शर्मा को शिकायती पत्र सौंपा। कहा, इंदिरापुरम पुलिस ने उनके वारंटी को गिरफ्तार नहीं करने दिया। उसे इंदिरापुरम थाने ले जाने की बात कहकर कहीं और ले गई।
रायपुर पुलिस ने रोहित के खिलाफ जालसाजी समेत नौ धाराओं में केस दर्ज किया है। यह केस तीन जुलाई को सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया। गाजियाबाद पुलिस से मांग की है कि रोहित रंजन को उनके हवाले किया जाए।
राहुल गांधी के फर्जी वीडियो के मामले में कांग्रेस ने बुधवार को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) में न्यूज चैनल व एंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने चार जुलाई को एनबीडीएसए के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, यह पूरी तरह अवैध, अनैतिक और दुर्भावनापूर्ण प्रसारण था।
रायपुर पुलिस बुधवार को कोतवाली सेक्टर-20 पहुंची और नोटिस दिया लेकिन नोएडा पुलिस ने नोटिस नहीं लिया। रायपुर पुलिस ने एंकर की एफआईआर से लेकर अन्य जानकारी मांगी, लेकिन नोएडा पुलिस ने कानूनी कार्रवाई बताकर इससे भी पल्ला झाड़ लिया। रायपुर पुलिस ने थाना प्रभारी से कहा कि पुलिस टीम न्यूज चैनल के दफ्तर जांच के लिए जा रही है। इस पर थाना पुलिस ने चौकी इंचार्ज को साथ भेज दिया। रायपुर पुलिस टीवी चैनल के दफ्तर पहुंची और पूछताछ की और बाहर दो नोटिस चस्पा कर दिए।
नोटिस कार्तिक कृष्णमूर्ति और रजनीश आहूजा के नाम पर था। नोटिस में बताया गया कि राहुल गांधी के वक्तव्य को फर्जी तरीके से चैनल पर दिखाने की घटना पर विधायक देवेंद्र यादव की तरफ से शिकायत पर रायपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। जांच में पूछताछ कर स्टेटमेंट लिया जाना है। इसके लिए 12 जुलाई तक रायपुर के सिविल लाइन थाने में उपस्थित हों।दरअसल, टीवी एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस मंगलवार को घर पहुंची थी। हालांकि, उससे पहले ही नोएडा पुलिस रोहित को उनके यहां दर्ज हुई शिकायत में पूछताछ के लिए लेकर चली गई। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि देर शाम उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। दो राज्यों की पुलिस की खींचतान के बीच रोहित रंजन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।इस मामले में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग के साथ अपनी बात रखी। वरिष्ठ वकील लूथरा ने कहा कि टीवी एंकर ने एक शो के दौरान गलती की, जिसके लिए उनके द्वारा बाद में माफी भी मांगी गई थी। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि शो में प्रसारित हुए कंटेंट को लेकर एंकर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।