Friday, January 10, 2025
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ड्रग्स पर क्या कहता है कानून?

आज हम आपको बताएंगे कि ड्रग्स पर कानून क्या कहता है! युवाओं के बीच ड्रग्स का जबरदस्त क्रेज है। स्कूल कॉलेज, पब, डिस्को, सभी पार्टीज में धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये खबर आपके होश उड़ा देगी। ड्रग्स से जुड़े मामले में कल एक भारतीय को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सिंगापुर में रहने वाले 46 साल के थंगाराजू सुपैय्या को कल सिंगापुर की एक जेल में मौत की सजा दी गई। थंगाराजू पर आरोप थे ड्रग में डील करने के। सिंगापुर में ड्रग्स को लेकर बेहद सख्त कानून हैं। थंगाराजू ने कोर्ट में दलील थी कि उनपर लगे आरोप गलत हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए। थंगाराजू पर एक किलोग्राम भांग की सप्लाई का मामला दर्ज हुआ था। सोचिए इस नशे की कीमत थंगाराजू को अपनी जान से चुकानी पड़ी। न सिर्फ सिंगापुर में बल्कि दुनिया के ज्यादातर देश नशे को लेकर काफी सख्त हैं, लेकिन बावजूद इसके नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है और हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं है।

भारत में भी ड्रग्स के मामले अक्सर सामने आते हैं। भांग, चरस, गांजा, कोकीन, एलएसडी जैसे न जाने कितने ही नशीले पदार्थ है जो पूरी तरह से बैन हैं। बावजूद इसके क्लब, डिस्को और पार्टीज में इनका इस्तेमाल होता है। महंगी कीमतों पर इन्हें खासतौर पर पार्टीज के लिए खरीदा जाता है। ये जानते हुए भी ये बैन है, युवा इसके नशे को शौक से करते हैं और फिर धीरे-धीरे इसके आदी होने लगते हैं।

बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई फेमस नाम भी ड्रग से जुड़ चुके हैं। शाहरुख के बेटे आर्यन खान पर भी नशे की पार्टी में शामिल होने के आरोप लगे थे। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती पर भी ड्रग्स लेने और सप्लाई करने के आरोप लगे।भांग, चरस, गांजा, कोकीन, एलएसडी जैसे न जाने कितने ही नशीले पदार्थ है जो पूरी तरह से बैन हैं। बावजूद इसके क्लब, डिस्को और पार्टीज में इनका इस्तेमाल होता है। महंगी कीमतों पर इन्हें खासतौर पर पार्टीज के लिए खरीदा जाता है। ये जानते हुए भी ये बैन है, युवा इसके नशे को शौक से करते हैं और फिर धीरे-धीरे इसके आदी होने लगते हैं। पहले संजय दत्त, ममता कुलकर्णी, फरदीन खान, सिंगर हनी सिंह भी ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुके हैं। यहां तक की एक एक मॉडल गीताजंली की तो ड्रग्स की वजह से ये हालत हो गई थी कि वो सड़कों पर भीख मांगती हुई नजर आईं। बाद में उनकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स को लेकर भारतीय कानून सख्त नहीं है। हमारे देश में भी बैन ड्रग्स को लेकर कड़ी सजा के प्रावधान हैं। हमारे देश में ड्रग्स की मात्रा के आधार पर सजा के नियम लागू होते हैं। नारकोटिक्‍स ड्रग एक्‍ट के सेक्‍शन 20 के मुताबिक ड्रग्स को बेचना, खरीदना, उसे अपने पास रखना, उसे ट्रांसपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हर बात कानूनन अपराध है।

ड्रग्स की मात्रा ये तय करती है कि उससे जुड़े अपराधी को कितनी सजा होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ड्रग्स बरामद होती है तो उसे 10 से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है।भांग, चरस, गांजा, कोकीन, एलएसडी जैसे न जाने कितने ही नशीले पदार्थ है जो पूरी तरह से बैन हैं। बावजूद इसके क्लब, डिस्को और पार्टीज में इनका इस्तेमाल होता है। महंगी कीमतों पर इन्हें खासतौर पर पार्टीज के लिए खरीदा जाता है। ये जानते हुए भी ये बैन है, युवा इसके नशे को शौक से करते हैं और फिर धीरे-धीरे इसके आदी होने लगते हैं। वही अगर ड्रग्स की क्वाटिटी कम और इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो 10 साल की जेल या एक लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा अगर सिर्फ खुद के इस्तेमाल के लिए एकदम थोड़ी सी मात्रा ड्रग्स की ली गई है तो 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है।

ड्रग की मात्रा उसके प्रकार से तय की जाती है। जितनी नशीली ड्रग उतनी कम मात्रा पर ज्यादा सजा। यानी जो ड्रग जितनी महंगी है, उसकी कम मात्रा पर भी सजा ज्यादा होगी। कोकीन की महज 100 ग्राम मात्रा को कमर्शियल यूज माना जाता है जबकि गांजे की 20 किलो मात्रा होने पर ही उसे कमर्शियल यूज की कैटेगिरी में रखा जाता है। इसी तरह हेरोइन की 250 ग्राम से ज्यादा मात्रा कमर्शियल में आती

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