क्या बिना टिकट के मुसाफिरों को नहीं मिलेगा मुआवजा?

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हाल ही में उड़ीसा में हुए हादसे में यह सवाल उठना लाजमी था कि क्या बिना टिकट के मुसाफिरों को मुआवजा मिलेगा या नहीं! ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख तो रेलवे ने 10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं घायलों को भी मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन इस बीच खबर आई कि मुआवजा केवल उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास ट्रेन का वैध टिकट था। इस बीच रेलवे ने साफ किया है कि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुईं यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, ‘यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।’ रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक रोगी के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है।

वर्मा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 139 पर वरिष्ठ रेल अधिकारी सवालों का जवाब दे रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।वर्मा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 139 पर वरिष्ठ रेल अधिकारी सवालों का जवाब दे रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर आई कि मुआवजा केवल उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास ट्रेन का वैध टिकट था। इस बीच रेलवे ने साफ किया है कि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुईं यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, ‘यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।उन्होंने कहा, ‘घायलों या मृतकों के परिवार के सदस्य हमें फोन कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उनसे मिल सकें।ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुईं यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, ‘यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।’ रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक रोगी के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है। हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का ध्यान रखेंगे।’उन्होंने कहा, ‘घायलों या मृतकों के परिवार के सदस्य हमें फोन कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उनसे मिल सकें। हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का ध्यान रखेंगे।’

रेलवे ने यह भी कहा कि 139 सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेगी और रेल मंत्री द्वारा घोषित अनुग्रह राशि- मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये,इस बीच खबर आई कि मुआवजा केवल उन लोगों को मिलेगा,ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुईं यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, ‘यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।’ रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक रोगी के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है। जिनके पास ट्रेन का वैध टिकट था। इस बीच रेलवे ने साफ किया है कि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुईं यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा किया जाएगा।

रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, ‘यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुईं यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, ‘यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।’ रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक रोगी के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है। गंभीर चोटों के लिए 2 लाख रुपये और मामूली चोटों के लिए 50,000 रुपये – का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।