Thursday, December 19, 2024
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लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी सजा?

हाल ही में लव जेहाद के आरोपी डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है! एक नर्स को धोखे से प्यार के जाल में फांसकर लिव इन में रहने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उत्तर प्रदेश के आरोपी मुस्लिम डॉक्टर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पीड़िता ने डॉक्टर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करवाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मुस्लिम डॉक्टर को गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के सामने आरोपी डॉक्टर का मामला आया। मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले में आरोपी को अंतरिम प्रोटेक्शन दे दिया है। पीड़िता ने लव जेहाद का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि उनकी जिंदगी को खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मामला सहमति का है। आपसी सहमति से संबंध बनाए गए हैं। इस मामले में शिकायती कई जगह याचिकाकर्ता के साथ गई। सारी कवायद पैसे ऐंठने की है। दोनों जिस होटल में रुके थे, वहां का बिल भी मौजूद है। मुरादाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में मास्टर ऑफ सर्जरी करते वक्त नर्स के तौर पर काम करने वाली महिला, मुस्लिम डॉक्टर के संपर्क में आई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और 2019 से साथ में रहने लगे थे। लड़की को पहले दिन से पता था कि वह जिसके साथ रह रही है, वह उसके धर्म का नहीं बल्कि मुस्लिम है।सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मामला सहमति का है। आपसी सहमति से संबंध बनाए गए हैं। इस मामले में शिकायती कई जगह याचिकाकर्ता के साथ गई। सारी कवायद पैसे ऐंठने की है। दोनों जिस होटल में रुके थे, वहां का बिल भी मौजूद है। मुरादाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में मास्टर ऑफ सर्जरी करते वक्त नर्स के तौर पर काम करने वाली महिला, मुस्लिम डॉक्टर के संपर्क में आई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और 2019 से साथ में रहने लगे थे।

लड़की को पहले दिन से पता था कि वह जिसके साथ रह रही है, वह उसके धर्म का नहीं बल्कि मुस्लिम है। महिला को यह भी पता था कि याचिकाकर्ता डॉक्टर शादीशुदा है। डॉक्टर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि लड़की अपने प्रेमी की पत्नी और बेटी से भी मिल चुकी थी। महिला को यह भी पता था कि याचिकाकर्ता डॉक्टर शादीशुदा है।पीड़िता ने डॉक्टर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करवाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मुस्लिम डॉक्टर को गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के सामने आरोपी डॉक्टर का मामला आया। मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले में आरोपी को अंतरिम प्रोटेक्शन दे दिया है। डॉक्टर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि लड़की अपने प्रेमी की पत्नी और बेटी से भी मिल चुकी थी।

इस पर, शिकायतकर्ता महिला ने सभी दावों का खंडन करते हुए आरोपी को अंतरिम संरक्षण देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता करोड़ों का मालिक है और उनकी मुवक्किल पीड़िता है।पीड़िता ने डॉक्टर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करवाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मुस्लिम डॉक्टर को गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के सामने आरोपी डॉक्टर का मामला आया। मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले में आरोपी को अंतरिम प्रोटेक्शन दे दिया है। उन्होंने लव जेहाद का आरोप लगाया और कहा कि शादी का वादा कर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोपी को इंटेरिम प्रोटेक्शन दे दिया और कहा कि वह किसी भी तरह से शिकायतकर्ता लड़की से संपर्क नहीं करेगा और न ही मुरादाबाद जाएगा।

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