Friday, November 22, 2024
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राजनीतिक पार्टियां कैसे बताएंगे चंदे देने वाले का नाम?

यह सवाल उठना लाजिमी है कि राजनीतिक पार्टियां चंदे देने वाले का नाम कैसे बताएगी! सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसले में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को इसके जारी करने पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में बैंक को बॉन्ड खरीदने वाले, बॉन्ड खरीद की तारीख, बॉन्ड के मूल्य वर्ग की जानकारी देनी होगी। वहीं, चुनाव आयोग को बैंक से प्राप्त जानकारी के अलावा चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी देनी होगी। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि मौजूदा बैंकिंग नियम चुनावी बॉन्ड के लिए सब्सक्राइबर के नामों के खुलासे में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यह योजना राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग सिस्टम को साफ करने और वैधानिक फंड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। सरकारी अधिकारी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके निहितार्थों को लागू करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसी चिंताएं हैं कि आदेश से कानूनी चुनौतियां और संवेदनशील विवरणों का संभावित प्रकाशन हो सकता है। हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को इन्हें जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने चुनाव आयोग को बॉन्ड खरीदारों, बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों, खरीद की तारीखों, खरीदारों के नाम और उनकी वेबसाइट पर मूल्यवर्ग की जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया। इन उपायों का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है।

अतीत में, सरकार ने राजनीतिक फंडिंग से काले धन को मिटाने के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाया। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत ऐसी ही एक पहल थी, जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वैध धन के उपयोग को सुनिश्चित करती थी। हालांकि, इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि आगामी आम चुनावों के दौरान काला धन एक बार फिर राजनीतिक दलों की फंडिंग में घुसपैठ कर सकता है। जब सरकार ने चुनावी बॉन्ड पेश किए, तो उसने निर्दिष्ट किया कि वे धारक साधनों के रूप में कार्य करेंगे, जो कि वचन पत्रों के समान हैं, और उन पर ब्याज नहीं लगेगा। केवल भारतीय नागरिक या भारत में निगमित संस्थाएं ही इन बॉन्ड को खरीदने के पात्र थे। आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा कि बॉन्ड एसबीआई की नामित शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1,00,00,000 रुपये के मूल्यवर्ग में प्राप्त किए जा सकते थे। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, खरीदार को अपने बैंक खाते से सभी मौजूदा अपने ग्राहक को जानें आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य था। विशेष रूप से, बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था, जिससे लेन-देन की गुमनामी बनी रहती थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस संबंध में गुरुवार को फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि चुनावी बांड योजना, आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1)(सी) और वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(बी) का प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि चुनावी बांड जारी करने वाला बैंक, यानी भारतीय स्टेट बैंक, चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण और प्राप्त सभी जानकारी जारी करेगा। उन्हें 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंप देगा। ईसीआई इसे 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। साथ ही राजनीतिक दल इसके बाद खरीददारों के खाते में चुनावी बांड की राशि वापस कर देंगे। जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार पर क्या असर पड़ेगा।

चुनावी बांड ब्याज मुक्त धारक बांड या मनी इंस्ट्रूमेंट था जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता था। ये बांड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख, और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचे जाते थे।किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए उन्हें केवाईसी-अनुपालक खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता था। राजनीतिक दलों को इन्हें एक निर्धारित समय के भीतर भुनाना होता था। दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारी दस्तावेज पर दर्ज नहीं की जाती है और इस प्रकार चुनावी बांड को गुमनाम कहा जाता है। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बांड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। सरकार ने 2016 और 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से चुनावी बांड योजना शुरू करने के लिए चार अधिनियमों में संशोधन किया था। ये संशोधन अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951, (आरपीए), कंपनी अधिनियम, 2013, आयकर अधिनियम, 1961, और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 2010 (एफसीआरए), 2016 और 2017 के वित्त अधिनियमों के माध्यम से थे। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वित्त विधेयक के रूप में सदन में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी की गई थी।

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