अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट यह साफ कर दिया है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी और राणा दंपत्ति को फिर से जेल जाना पड़ेगा. बता दें कि राणा दंपत्ति की ओर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद जमकर हंगामा हुआ था नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। तब से राणा दंपती न्यायिक हिरासत में है और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। नवनीत राणा भायखला स्थित महिला कारागार में हैं जबकि उनके पति पूर्वी महाराष्ट्र के तलोजा में स्थित जेल में बंद हैं. भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिनमें दो समुदायों के बीच शत्रुता को हवा देना और राजद्रोह भी शामिल है.
राणा दंपति को इन शर्तों पर मिली जमानत
** दोबारा बयानबाजी ना करें
** दोबारा गलती तो रद्द होगी बेल
** मीडिया से बात नहीं करेंगे
** सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे
** मोबाइल नंबर पुलिस को देंगे
** जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाएंगे
** 50 हजार के मुचलके पर जमानत
हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। शर्तों के साथ उन्हें बेल मिली है। जिसका पालन करना होगा। इसके पहले उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कोर्ट ने राणा दंपति को कई शर्तों पर जमानत दी है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई से पहले नवनीत राणा क तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। सुनवाई के दौरान राणा दंपति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट मौजूद रहे। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने जमानत न देने की अपील की थी। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। तब से राणा दंपती न्यायिक हिरासत में है और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।