आज हम आपको बताएंगे कि कानून की नजर में मैरिटल रेप आखिर होता क्या है! इंटीमेसी यानी अतरंगता पति-पत्नी के रिश्ते का अहम पहलू है, लेकिन अगर पति-पत्नी के बीच रेप की बात कही जाए तो शायद कुछ लोग इसे मानने से इनकार करें, लेकिन मैरिटल रेप पर हमारे देश में एक बार फिर चर्चाएं हैं। मैरिटल रेप यानी जब पति पर अपनी ही पत्नी के रेप के आरोप लगे। जब पति ही पत्नी का शारीरिक शोषण करे। अब आप कहेंगे कि पति-पत्नी के बीच तो शारीरिक संबंध होते ही है तो फिर ये रेप कैसे हुआ। जब पत्नी की मर्जी के खिलाफ या जोर जबरदस्ती से कोई पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं तो इसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन भारत में फिलहाल इसपर कोई कानून नहीं है। अब जान लीजिए एक बार फिर क्यों इस बात पर बहस छिड़ी है। दरअसल पिछले हफ्ते लोकसभा में तीन बिल पेश किए गए थे, जिसमें महिला सुरक्षा और रेप को लेकर भी नए कानून थे । गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं की सुरक्षा को अहम बताते हुए इन बिल को पेश किया था। इनमें रेप को लेकर कड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके इन बिलों में मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं लाया गया।
मैरिटल रेप अभी भी अपवाद है। आईपीसी की धारा 375 के एक्सेप्शन क्लॉज 2 के अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है। इनमें धारा 63 के अपवाद 2 में कहा गया है कि “किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, उसके साथ यौन संबंध या यौन कृत्य रेप नही है। ऐसा माना जा रहा था कि शायद इस बार इसपर भी कोई नया कानून बने, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। देश के महिला संगठन लंबे समय से मैरिटल रेप के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। पहले मैरिटल रेप को लेकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट में डाला गया था, लेकिन वहां से कोई निर्णय नहीं हो पाया था जिसके बाद महिला संगठन और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया था। हालांकि अदालत ने इस पर सुनवाई को लेकर कोई तारीख नहीं दी है।
दरअसल मैरिटल रेप को लेकर हमारे देश में दो मत हैं। जहां एक तरफ महिला संगठन इसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी मानते हैं वहीं एक वर्ग का मानना है कि मैरिटल रेप जैसे कानून के आने के बाद इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि शादी से जैसे रिश्ते में ये तय करना कि कब रेप हुआ है और कब नहीं बेहद मुश्किल है। इस पर एक मत ये भी है कि इस तरह की बातें शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी आंच आएगी।
सरकार भी लगातार इस कानून को न लाने के पक्ष में नजर आ रही है। साल 2017 में मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था, ‘मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं दिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी’। सरकार ने ये तर्क भी दिया था कि मैरिटल रेप पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है। अब एक बार फिर केन्द्र सरकार ने मैरिटल रेप मामले पर कोई कानून न लाकर अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो मैरिटल रेप को जुर्म मानने को तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि मेरिटल रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। भारतीय बलात्कार क़ानून में पति को मिली छूट ख़त्म होगी। दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर अलग-अलग फैसला सुनाया। जस्टिस राजीव शकधर ने भारतीय बलात्कार क़ानून में पति को मिली छूट को असंवैधानिक करार देते हुए स्टक डाउन करने को कहा। वहीं, जस्टिस सी हरिशंकर के मुताबिक, छूट संवैधानिक है। दोनों जज इस बात पर सहमत रहे कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा अहम क़ानून से जुड़ा है।
रेप’ और ‘मैरिटल रेप’ में क्या है फर्क? क्या शादी के बाद महिला का उसके शरीर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता? मैरिटल रेप अपराध है या नहीं? और महिलाएं मैरिटल रेप के मामले में क्या कहती हैं? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखें विडियो। जान लें कि मैरिटल रेप क्या है?आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक़ कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ अगर इन छह परिस्थितियों में संबंध बनाता है तो वो रेप है!