मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिल्ली पुलिस द्वारा जुबैर को शनिवार को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने इस मामले में उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई। पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान भी लगाए हैं। जुबैर के खिलाफ शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (दंगा करने के इरादे से जानबूझकर भड़काना) और 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में उनके खिलाफ 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। साथ ही वर्ष 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ”आपत्तिजनक ट्वीट” करने के मामले में अदालत ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।पटियाला हाउस स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया की अदालत ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि मामले की आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने पांच दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अवधि पूरी होने के बाद जुबैर को अदालत के समक्ष पेश किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। पुलिस ने अदालत से कहा कि आगे भी जुबैर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है।
इस बीच, जुबैर का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत में जोर देकर कहा कि जांच खत्म हो गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को नोटिस जारी कर जुबैर की याचिका पर दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी।
बता दें कि तथ्य-जांच वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के लिए काम करने वाले 33 वर्षीय पत्रकार को सोमवार को 2018 में पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। बाद में दिल्ली पुलिस को चार दिन की रिमांड पर दे दिया गया।दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि ‘ऑल्ट न्यूज’ को संचालित करने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया को विभिन्न लेनदेन के जरिये दो लाख रुपये से अधिक की राशि ऐेसे माध्यमों से मिली, जिनका या तो मोबाइल फोन नंबर या आईपी पता अन्य देशों का था। पुलिस द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि ‘रेजरपे’ भुगतान माध्यम से प्राप्त एक जवाब के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे कई लेन-देन हुए, जिनमें या तो मोबाइल फोन नंबर भारत के बाहर का था या आईपी पता बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्थ हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद क्षेत्र, शारजाह, स्टॉकहोम, अबू धाबी, वाशिंगटन, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोअर सैक्सोनी, बर्न, दुबई और स्कॉटलैंड समेत बाहरी शहरों और विदेशों का था। बयान के मुताबिक, इन लेन-देन से प्रावदा मीडिया को कुल 2,31,933 रुपए मिले।