Friday, November 22, 2024
HomePolitical Newsकलकत्ता उच्च न्यायालय ने 269 शिक्षकों के स्कूल प्रवेश पर लगाई रोक,...

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 269 शिक्षकों के स्कूल प्रवेश पर लगाई रोक, CBI को सौंपने का आदेश l

अवैध रोजगार के आरोप में कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबे समय से एक मामला चल रहा है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने TET ‘भ्रष्टाचार’ मामले में कुल 269 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने टेट मामले में नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों ने देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके चलते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। अवैध रोजगार के आरोप में कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबे समय से एक मामला चल रहा है।

TET ‘भ्रष्टाचार’ मामले में कुल 269 प्राथमिक शिक्षकों CBI जांच l

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने TET ‘भ्रष्टाचार’ मामले में कुल 269 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी। कहा गया कि जांच पूरी होने तक उन 269 लोगों को बहाल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चला गया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए फैसले को भी बरकरार रखा जाता है।2 सितंबर को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने घोषणा की कि सीबीआई शुरू में अदालत की देखरेख में शिक्षकों की नियुक्तिविवादों और मुकदमों के बीच, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने शुक्रवार को पहली से पांचवीं कक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए नई TET परीक्षा के लिए एक अधिसूचना जारी की। प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट परीक्षा का फार्म शुक्रवार शाम चार बजे से तीन नवंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी। इसने आगे निर्देश दिया कि जिन 269 व्यक्तियों की नौकरी एकल पीठ द्वारा रद्द कर दी गई थी, उन्हें जांच पूरी होने तक बहाल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद डिविजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नौकरी से बर्खास्त किए गए 269 लोगों की मांगें मान लीं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को नहीं रोका। हालांकि सीबीआई को जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने को कहा गया है। अधिसूचना में बताया गया है कि उस अवधि के भीतर TET परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया जा सकता है. बताया गया है कि पहली से पांचवीं कक्षा में 11 दिसंबर को शिक्षण के 11,000 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है बोर्ड ने 29 सितंबर को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी उसके बाद अधिसूचना को दो और खंडों में संशोधित किया गया। और इसके साथ ही विवाद बढ़ने लगा। 29 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार डीएलडी (प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा) इसके अलावा बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। टेट के कुछ परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था। वादियों ने आरोप लगाया कि डीएलएड डिग्री केवल TET परीक्षा के लिए उपयोगी है। और बीएड स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से आवश्यक है।

शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा क्या जरुरी है l

शिक्षकों की भर्ती के लिए किसी भी परीक्षा में। यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए डीएलएड की डिग्री जरूरी है। और उच्च प्राथमिक (स्नातक डीएलएड को छोड़कर), माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए बीए की डिग्री आवश्यक है। वादियों के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा में बीईडी आने से प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी। वहीं डीएलएड डिग्री धारक वंचित रह जाएंगे। बोर्ड ने पिछले बुधवार को टेट की पात्रता पर एक संशोधित अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार, टेट उम्मीदवारों में से जो प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा स्तर के छात्र हैं, उन्हें भी आवेदन करने के योग्य माना जाएगा। इसके अलावा, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक डिग्री स्तर के चार वर्षीय छात्र भी कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 29 सितंबर को प्रकाशित गाइडलाइन में कहा गया है कि डिप्लोमा या डिग्री धारकों को उन दो चरणों के लिए आवेदन करने के योग्य माना जाएगा। इसके अलावा आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से दो साल का डी.एड कोर्स दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जिन लोगों ने संस्थान में दो वर्षीय डी.एल.एड पाठ्यक्रम के अंतिम चरण को मंजूरी दे दी है, वे कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Disclaimer:

Mojo Patrakar may publish content sourced from external third-party providers. While we make every reasonable effort to verify the accuracy, reliability, and completeness of this information, Mojo Patrakar does not guarantee or endorse the views, opinions, conclusions, or authenticity of content provided by these third-party entities. Such content is presented solely for informational purposes, and it is not intended to substitute professional advice or to serve as a comprehensive basis for decision-making.

Mojo Patrakar expressly disclaims any liability for errors, omissions, or inaccuracies that may arise from third-party content, as well as any reliance readers may place upon it. Users are strongly encouraged to conduct independent verification and consult with qualified professionals as necessary before making any decisions based on information obtained through Mojo Patrakar.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments