क्या एक से ज्यादा शादी कर सकता है व्यक्ति? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ?

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एक से ज्यादा शादी करने के विचार में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, य़ह आज हम आपको बताने वाले हैं! बीते दिनों सोशल मीडिया पर दो घटनाएं बहुत तेजी से वायरल हुई थीं। जुड़वा बहनों की एक ही शख्स से शादी की और एक यू-ट्यूबर की दो बीवियों के एक साथ प्रेग्नेंट होने की । महाराष्ट्र के सोलापुर में दो जुड़वा बहनों ने एक ही मंडप में एक ही शख्स से शादी कर ली जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गईं। दूसरी घटना यू-ट्यूबर अरमान मलिक की दोनों बीवियों के एक साथ प्रेग्नेंट होने की थी। यू-ट्यूबर ने इंस्टाग्राम पर अपनी दोनों पत्नियों की बेबी बंप के साथ तस्वीरें डालकर इसका खुलासा किया। देखते ही देखते ये तस्वीरें वायरल हो गईं और यूजर्स मलिक को बुरी तरह ट्रोल करने लगे। महाराष्ट्र की घटना में दो जुड़वा बहनों से शादी करने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है।

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद महाराष्ट्र में दो जुड़वा बहनों से शादी करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज हो चुका है। दरअसल, मुंबई की दो जुड़वा बहनों ने सोलापुर में एक ही शख्स से एक ही मंडप में शादी कर लीं। इसके लिए दोनों परिवारों की रजामंदी थी। 36 साल की पिंकी पडगांवकर और रिंकी पडगांवकर जुड़वा बहने हैं और दोनों के चेहरे-मोहरे, कद-काठी भी एकदम एक जैसे हैं। दोनों आईटी प्रफेशनल्स हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और बताया जा रहा है कि शादी के बाद दोनों अलग न हों, इसलिए एक ही शख्स को हमसफर चुनने का फैसला किया। दोनों ने अतुल नाम के उस शख्स से हिंदू रीति-रिवाज से शादी की जिसने एक सड़क हादसे में उनकी जान बचाई थी। अतुल मुंबई में ट्रैवल एजेंसी का काम करता है। पहले उसने रिंकी से शादी की और फिर उसी मंडप में पिंकी के साथ फेरे लिए। अब अतुल की मुसीबत बढ़ गई है क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

अब बात यू-ट्यूबर अरमान मलिक की। उसने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि दोनों प्रेग्नेंट हैं। तस्वीर में उसकी दोनों पत्नियां बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं, साथ में पहली बीवी से हुआ बेटा भी है। देखते ही देखते तस्वीरें वायरल हो गईं और लोग अरमान मलिक की लानत-मलानत करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरमान मलिक ने 2011 में पायल नाम की लड़की से शादी की जिससे उनका एक बेटा भी है- चिरायु मलिक। 2018 में उसने अपनी पत्नी की ही दोस्त कृतिका से शादी कर ली। अरमान मलिक की दोनों पत्नियां उसके साथ रहती हैं और यह परिवार यू-ट्यूब वीडियो से धूम मचाता है। अब पायल और कृतिका दोनों प्रेग्नेंट हैं।

भारत में एक से ज्यादा शादी करना यानी बहु-विवाह गैरकानूनी है। हालांकि, मुस्लिम इसके अपवाद हैं। भारत में मुस्लिम एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ये जायज है। वह 4 शादियां तक कर सकते हैं। हालांकि, यह अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिला को नहीं। यानी मुस्लिम महिला एक साथ एक से ज्यादा पुरुषों से शादी नहीं कर सकती। गोवा में तो हिंदुओं का भी दो शादियां करना वैध है। मिजोरम में ‘लालपा कोहरन थार’ नाम की क्रिश्चियन जाति में भी एक से ज्यादा शादी देखने को मिलती हैं। इन अपवादों को छोड़ दें तो भारत में किसी हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन समेत सभी गैर-मुस्लिमों में पहली पत्नी या पति के जिंदा रहते दूसरी शादी करना गैरकानूनी है। हां, अगर पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका है तो दूसरी शादी जायज है। हिंदू मैरिज ऐक्ट का मसौदा 1955 में तैयार हुआ था और 1956 से भारत में बहुविवाह गैरकानूनी है। इसके बाद भी समाज में एक से ज्यादा शादियों के उदाहरण मिल जाएंगे लेकिन कानूनन दूसरी शादी अमान्य होने की वजह से दूसरी पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकती। दूसरी पत्नी और उसके बच्चे संपत्ति से लेकर तमाम अधिकारों से वंचित रहेंगे।

हिंदू मैरिज ऐक्ट 1955 की धारा 17 के मुताबिक, अगर कोई शख्स पहली पत्नी या पति के जिंदा रहते दूसरी शादी करता है तो यह गैरकानूनी है और उसे सजा हो सकती है। यह कानून हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है। इसी तरह क्रिश्चियन डाइवोर्स ऐक्ट 1896 के सेक्शन 60 के मुताबिक, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए पति-पत्नी दोनों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनकी पहले से कोई पत्नी या पति नहीं है। यानी इस कानून के तहत एक से ज्यादा शादी गैरकानूनी है।

मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) ऐक्ट 1986 के तहत एक से ज्यादा शादी जायज है। मुस्लिम पुरुष 4 शादियां तक कर सकता है बशर्ते कि वह अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से सम्मान के साथ रख सके। पारसी मैरिज ऐंड डाइवोर्स ऐक्ट 1936 की धारा 5 के तहत एक से ज्यादा शादी गैरकानूनी और आपराधिक है।

स्पेशल मैरिज ऐक्ट 1954 की धारा 44 के तहत अगर पहली शादी के वैध रहते दूसरी शादी करना गैरकानूनी है। यह आईपीसी के तहत अपराध है।

भारत में मुस्लिम पुरुषों के अलावा किसी को भी एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि कभी-कभी एक से ज्यादा शादी करने के लिए लोग धर्मपरिवर्तन का पैंतरा चलते हैं। सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल कर लेते हैं कि इससे उनकी दूसरी शादी वैध रहेगी। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने भी ऐसा ही किया था। वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने इस्लाम अपना लिया और फिर शादी की। हरियाणा के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रहे भजन लाल के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन भी दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाकर चांद मोहम्मद बने थे। हालांकि, बाद में वह फिर धर्मपरिवर्तन कर चंद्रमोहन बन गए। महज एक से ज्यादा शादी के लिए धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने को मुस्लिम धर्मगुरु भी गलत बता चुके हैं लेकिन अब भी ऐसा देखने को मिल ही जाता है। यू-ट्यूबर अरमान मलिक के मामले को देखें तो यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने दूसरी शादी के लिए धर्म बदलकर मुस्लिम बने हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी दूसरी शादी कानून की नजरों में अमान्य और शून्य है। समाज भले ही उन्हें पति-पत्नी माने लेकिन दूसरी पत्नी को संपत्ति, तलाक, मैंटिनेंस जैसे अधिकार नहीं मिल सकते। उससे पैदा होने वाले बच्चे को भी कानून में कम ही सुरक्षा मिलेगी!