Monday, December 23, 2024
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जानिए एएमयू स्पेशल स्टेट्स पर सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है?

आज हम आपको एएमयू स्पेशल स्टेट्स पर सुनवाई के दौरान हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं! अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्पेशल स्टेट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ताबड़तोड़ दलीलें दे रहे हैं। बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिब्बल ने तर्क दिया कि देश में शिक्षा के मामले में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जातियों SC से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया गया है। हालांकि, सिब्बल के तर्क देने के दौरान सरकार की तरफ से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पलटवार किया। वैसे जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अक्सर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के दौरान नोकझोंक होती रहती थी। बुधवार को भी दोनों के बीच दलील रूपी आरोप-प्रत्यारोप जमकर चले। जब भी ये दोनों वकील आमने-सामने होते हैं, उनकी भिड़ंत रोचक होती है। मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्पेशल स्टेट्स को लेकर चल रही सुनवाई का था। सिब्बल ने दलील दी कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार में तो सिर्फ कुछ आरक्षण की बात है और अब उन्हें भी छीन लिया जाएगा! अगर हमारे प्रशासन में अनुचित दखल दिया गया तो निश्चित रूप से अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में मुसलमान अनुसूचित जातियों से भी नीचे हैं। ये तथ्य हैं। हमें पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया गया है और खुद को सशक्त बनाने का एकमात्र तरीका शिक्षा का माध्यम है और अधिकांश लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक बहुत कम हैं और केवल बहुसंख्यक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सशक्त नहीं बनाया गया है।

यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे सिब्बल ने सबसे पहले सरकार के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले का समर्थन करने पर सरकार की आलोचना की, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र संसद द्वारा पारित कानून का समर्थन करने के लिए बाध्य है, और मोदी सरकार का रुख ‘चिंताजनक’ है। सिब्बल 1981 में एएमयू अधिनियम में हुए संशोधन को फिर से लागू करने की दलील दे रहे थे। इस नियम में यह स्पष्ट किया गया था कि एएमयू, जो मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल एमएओ कॉलेज का नया रूप है, भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है। इससे पहले, इसी प्रावधान में लिखा था ‘विश्वविद्यालय से अर्थ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय’। यहां 1981 में अधिनियम की धारा 5 में एक और बिंदु जोड़ा गया था, जिससे विश्वविद्यालय को भारत में मुसलमानों की शिक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली थी। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था, क्योंकि यह 1967 में सुप्रीम कोर्ट के अजीज बाशा मामले के फैसले के खिलाफ जाता था, जिसमें एएमयू को एक गैर-अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया था। हाईकोर्ट ने पीजी कोर्स में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण को भी रद्द कर दिया था।

सिब्बल ने कहा, ‘मान लीजिए कि 1981 का अधिनियम गलत है, फिर भी यह संसद द्वारा पारित कानून है। ठीक है, फिलहाल यह अमान्य है। लेकिन क्या कोई सरकार कभी संसद के कानून के विपरीत अदालत में दलील दे सकती है, भले ही वह अमान्य हो? कार्यपालिका संसद के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, भले ही अदालत ने उसे रद्द कर दिया हो। सिब्बल ने कहा कि हर रोज हाईकोर्ट द्वारा कानून रद्द किए जाते हैं। यह पहली बार है जब सरकार ने हाईकोर्ट में समर्थन करने के बाद कहा है कि वह 1981 के अधिनियम के खिलाफ है। वे कहते हैं कि वे अपना मन बदल सकते हैं। हां, वे बदल सकते हैं लेकिन केवल तभी जब यह किसी कार्यकारी निर्णय से संबंधित हो, न कि तब जब कानून संसद द्वारा पारित किया गया हो। यह एक गंभीर मुद्दा है।

सिब्बल की दलील के एक खामियों को उजागर करते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि अगर सरकार को हर संसदीय कानून का समर्थन करना ही है, तो क्या उसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किए गए आपातकाल के कुख्यात 39वें संविधान संशोधन का भी समर्थन करना पड़ेगा? उस संशोधन ने तो मूलभूत अधिकारों को ही रोक दिया था। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का काम सिर्फ सही तरीके से कानून पेश करना है, न कि हर परिस्थिति में उसका बचाव करना। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने 1981 के अधिनियम को सही ठहराया है और सरकार हमेशा हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करती है। मेहता ने तर्क देकर सिब्बल की दलील की धार को कुंद किया।

दरअसल, सिब्बल ने अपनी दलील में इस बात पर जोर दिया कि सरकार को अदालत द्वारा किसी कानून को रद्द कर दिए जाने के बाद भी उसका समर्थन करना चाहिए। उनके मुताबिक, ऐसा न करना संसद की गरिमा को कम करता है और कानून के राज को कमजोर करता है।

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