कागज आयात पर एक बड़ा फैसला आ गया है आयत के लिए अब पंजीकरण करवाना अति आवश्यक होगा! इस नियम के तहत कोई भी आयातक 500 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकेगा।
उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति को “मुफ्त” से संशोधित कर “कागज आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण” के अधीन कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 25 मई को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। यह आदेश पेपर उत्पादों की एक श्रृंखला पर लागू होगा, जैसे न्यूजप्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, वॉलपेपर बेस, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो, ऑफसेट पेपर, टिशू पेपर, चर्मपत्र पेपर, कार्बन पेपर, वॉलपेपर, लिफाफा, टॉयलेट पेपर, कार्टन, अकाउंट बुक, लेबल, बॉबिन आदि।(PIMS) के कार्यान्वयन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस बनाया गया है। कोई भी आयातक 500 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकेगा। आयातक पंजीकरण के लिए 75वें दिन से पहले और आयात खेप के आने की अपेक्षित तिथि से पहले 5वें दिन के बाद नहीं आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद होने वाले सभी आयात इस नीति द्वारा शासित होंगे। करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि जैसे पेपर उत्पादों को इस नीति परिवर्तन से बाहर रखा गया है। घरेलू कागज उद्योग अंडर-इनवॉइसिंग, गलत-घोषणा द्वारा निषिद्ध माल के प्रवेश, व्यापार समझौतों के बदले अन्य देशों के माध्यम से माल को फिर से रूट करने के मुद्दों को उठाता रहा है। कागज उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा “अन्य” श्रेणी टैरिफ लाइनों के तहत आयात किया जाता है। इस श्रेणी में मेक-इन-इंडिया और आत्मानिर्भर भारत को बढ़ावा देने में भी यह कदम एक लंबा सफर तय करेगा।पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी।
इसमें 201 प्रकार के कागज और टिशू पेपर समेत ‘पेपर बोर्ड’ शामिल हैं।मंत्रालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके तहत आयातकों को इन कागज के आयात के बारे में पहले से ‘ऑनलाइन’ जानकारी देनी होगी और पंजीकरण संख्या लेनी होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अध्याय 48 के तहत कुछ वस्तुओं के मामले में आयात नीति संशोधित की गयी है। इसके तहत पीआईएमएस के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया!
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अध्याय 48 के तहत कुछ वस्तुओं के मामले में आयात नीति संशोधित की गयी है। इसके तहत पीआईएमएस के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।इसमें कहा गया है कि आयातक आयात खेप आने की संभावित तिथि से पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों तक वैध रहेगी।पीआईएमएस एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी।