नई दिल्ली : यूपी के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर यूपी सरकार के अधिवक्ता से जवाब मांगा। याचिका को लेकर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। 10 जून की प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप का दो मंजिला मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा के बनवाने के आरोप में तोड़ दिया था जबकि जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने आरोप लगाया कि मकान उनके नाम है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन मकान को बुल्डोजर से तोड़ दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से यह मांग की गई कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए और साथ ही क्षतिपूर्ति करवाई जाए. फातिमा ने यह मांग भी की है कि जब तक मकान बने उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया जाए उधर, जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस. डब्लू. मियां की कोर्ट में यह सुनवाई हुई. सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है l
उल्लेखनीय है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराए जाने के बाद कुछ वकीलों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उनसे रेग्युलर पिटीशन दाखिल करने को कहा गया था. जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया था. इसी के बाद परवीन फातिमा की तरफ से याचिका दाखिल की गई जावेद मोहम्मद की पत्नी की याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। उन्होंने अपनी याचिका में मनमाने तरीके से उनका मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है। परवीन फातिमा की दलील है कि मकान उनके पर नाम था, जबकि नोटिस उनके पति जावेद के नाम जारी की गई थी, ऐसे में पूरी कार्रवाई अवैध है। फातिमा ने अपनी याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने, मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही नया मकान बनने तक सिर छुपाने के लिए सरकारी आवास दिए जाने और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी याचिका में की गयी है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूपी में 10 जून की हिंसा के आरोपी जावेद पंप की पत्नी फातिमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से 24 घंटे के अंदर इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की है।