अब लोकसभा चुनाव से पहले ही CAA लागू हो सकता है! 2024 में आम चुनाव से पहले एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का मुद्दा गरमाने लगा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम चुनावों से पहले नियमों को नोटिफाई कर इसे लागू करने की बात कही थी। मतलब साफ है कि सरकार सीएए को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। लेकिन इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार की चुनौती और मंशा क्या है? पूर्व आईएस विजय शंकर पाण्डेय कहते हैं कि सीएए काननू से जुड़ा बिल 2019 दिसंबर में संसद से पास हुआ था। इसका एक ही मकसद था कि जो भी लोग 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ाना की वजह से भारत आए थे, उनमें मुस्लिम को छोड़कर बाकी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तब इसका विरोध हुआ था। विरोध के पीछे वजह यह था कि धर्म के आधार पर इसे क्यों लाया गया? वह सवाल आज भी वैसे ही खड़ा है? इसलिए इस कानून को लागू करने में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं और ना ही होने वाली हैं। इस मामले में कुछ जानकार मानते हैं कि देश का संविधान सेकुलर है। इसलिए धर्म के आधार पर कुछ चीज लागू नहीं कर सकते। इसी सवाल का जवाब देने की चुनौती अभी भी सरकार के सामने रहेगी। दरअसल तब जो मुद्दे थे, वह अभी भी बने हुए हैं, उनका समाधान नहीं हो पाया है। कोई भी ऐक्ट तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक की इसके लिए रूल्स नहीं बन जाते। चार साल हो गए सरकार इसे नोटिफाई नहीं कर पाई है। मूल मुद्दा यह है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से तीन पड़ोसी देशों से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता देना है। इसमें गैर मुस्लिमों को प्राथमिकता के आधार पर इन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
सीएए कानून के मुताबिक, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए। वह देश की नागरिकता लेने के लिए इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को शामिल किया गया है। नागरिकता देने के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी लगभग तैयार कर लिया है। ताकि सबकुछ डिजिटल और आसानी से हो सके। कुछ चीजों को 26 जनवरी से पहले भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन लगता है कि इसके बारे में उचित रूप से जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, बड़ा गैप रह गया है। वह कहते हैं कि यह तो भारत के नागरिकों के लिए कानून है ही नहीं, तो फिर ऐसा हंगामा क्यों?
पहली बार 2015 में यह कानून सामने आया था। तब कानून में पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात थी। उसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं था। लेकिन 2019 के बिल में इसमें धर्म का नाम जोड़ा गया। सरकार का तर्क था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन देशों के लिए कानून है वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं। लेकिन इसके विरोधी इसमें धर्म के जिक्र को गलत मानते हैं। साथ ही इससे NRC के भी जुड़ने की आशंका ने विवाद और बढ़ा दिया। लेकिन अभी सरकार सिर्फ सीएए की बात कर रही है। आम चुनाव से पहले यह मुद्दा सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों पर इसका असर हो सकता है।
बता दे कि तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता में सहूलियत देने वाला कानून लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो सकता है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्स्प्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियमों का नोटिफिकेशन लोकसभा चुनावों के ऐलान से काफी पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। स्वाभाविक है कि सीएए लागू हुआ तो यह लोकसभा चुनाव का भी बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने का भरपूर प्रयास करेगी जबकि विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताकर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने की जुगत लगाएंगे। सूत्रों ने कहा, ‘हम आने वाले दिनों में सीएए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और जो पात्र हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या नियम लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाएंगे, सूत्रों ने कहा, ‘सब कुछ तैयार है और हां, उन्हें चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना है। आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का वर्ष घोषित करना होगा। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 2014 के बाद आवेदन करने वाले आवेदकों के अनुरोधों को नए नियमों के अनुसार बदला जाएगा।’