आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की नागरिकता आखिर कैसे ली जा सकती है! अमेरिकी नागरिकता के अपने लाभ होते हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिकी नागरिक हैं तो राज्य और संघीय चुनावों में मतदान कर सकते हैं। अमेरिकी नागरिक संघीय नौकरियों (फेडरल जॉब्स) के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमेरिकी नागरिक को अमेरिका से निर्वासित नहीं किया जा सकता। आखिर कौन व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, आइये यहां इस बारे में विस्तार से जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) की वेबसाइट पर अमेरिकी नागरिकता से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। यूएससीआईएस के अनुसार, आप जन्म से या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं। नेचुरलाइजेशन के माध्यम से अमेरिकी नागरिक बनने के लिए ग्रीन कार्ड की आवश्यकता होती है। नेचुरलाइजेशन का मतलब ‘देशीकरण’ से है, जिसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। अमेरिकी नागरिक बनने की नेचरलाइजेशन प्रोसेस में औसतन छह से नौ महीने लग सकते हैं, लेकिन सटीक समय कई कारकों पर निर्भर करता है।
आम तौर पर वे लोग जन्म से ही अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं जिनका अमेरिका में जन्म होता है या अगर वे विदेश में यानी अमेरिका के बाहर अमेरिकी नागरिकों के घर में जन्म लेते हैं। आप तब भी अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के हों और आपके माता-पिता में से कोई एक या दोनों के देशीकरण के समय आप लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट (वैध स्थायी निवासी) रहे हों या अमेरिकी नागरिक माता-पिता ने आपको गोद लिया हो। सामान्य तौर पर आप नेचुरलाइजेशन के लिए योग्य हो सकते हैं अगर आप कम से कम 18 वर्ष के हैं और कम से कम पांच वर्षों से अमेरिका में स्थायी निवासी हैं और सभी अन्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर आपने किसी अमेरिकी नागरिक से शादी की है तो ऐसी स्थिति में आपका तीन वर्षों का स्थायी निवासी होना जरूरी है। सैन्य सेवा के आधार पर भी अमेरिकी नागरिकता के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है, जिसके लिए अलग-अलग आवश्यकताएं हैं।
सिटीजनशिप रिसोर्स सेंटर के लिए उसकी website पर विजिट करें और देखें कि क्या आप नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। यहां से नागरिकता प्रक्रिया, नेचुरलाइजेशन टेस्ट और उपलब्ध अध्ययन सामग्री को लेकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं, सैन्य सेवा के माध्यम से नेचुरलाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाईट को विजिट करें।
अगर आप अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्य हैं यानी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो नेचुरलाइजेशन के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म N-400 भरें। आपको अपना फॉर्म N-400 ऑनलाइन फाइल करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। यह अकाउंट आपको केस स्टेटस अलर्ट प्राप्त करने, सुरक्षित मैसेज भेजने, सभी केस करेस्पॉन्डेंस देखने, अपने केस स्टेटस की जांच करने, व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने और एविडेंस अपलोड करने की अनुमति देता है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए को विजिट कर सकते हैं। अपना फॉर्म N-400 पूरा करें और उस पर साइन करें। अगर आप अमेरिका से बाहर रहते हैं तो दो पासपोर्ट-स्टाइल फोटो खिंचवाएं। नेचुरलाइजेशन के लिए पात्रता प्रदर्शित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट एकत्र करें। अपने फॉर्म N-400 और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करें। ध्यान दें कि अगर आपका एप्लीकेशन अधूरा है तो यूएससीआईएस अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। इससे आपके एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि जांच से भी गुजरना होता है। यह जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ओर से की जाती है। इसके लिए यूएससीआईएस को आवेदकों के फ्रिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में यूएससीआईएस उन फिंगरप्रिंट और तस्वीरों का फिर से इस्तेमाल कर सकता है जो आवश्यक पृष्ठभूमि जांच करने के लिए पहले ली गई थीं। अगर ऐसा होता है तो आपको इस बारे में सूचना मिलेगी कि आपके बायोमेट्रिक्स का दोबारा इस्तेमाल किया गया है या अगर नए बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होगी तो आपको बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट की सूचना मिलेगी। यूएससीआईएस की ओर से इंटरव्यू शेड्यूल किए जाने से पहले सभी आवेदकों की पृष्ठभूमि जांच पूरी होना जरूरी है।
मामला जारी रहने के पीछे कुछ आम कारण हो सकते हैं। यूएससीआईएस अधिकारी निर्धारित करता है कि आवेदक को अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस प्रदान करने की आवश्यकता है या नहीं। यूएससीआईएस आपको फॉर्म N-14 देकर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकता है। यह फॉर्म बताता है कि आपको यूएससीआईएस को कौन सी जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने होंगे। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि आपको यूएससीआईएस को जानकारी कब और कैसे लौटानी चाहिए। अग आप निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो यूएससीआईएस आपका आवेदन अस्वीकार कर सकता है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को जारी रखने के लिए आपको मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
अगर आपको लगता है कि यूएससीआईएस ने आपके फॉर्म N-400 को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया है तो आप इस निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। सुनवाई का अनुरोध आव्रजन अधिकारी के समक्ष करने के लिए फॉर्म N-336 भरना होता है। आपको प्राप्त होने वाले अस्वीकृति नोटिस में ऐसे निर्देश होंगे कि फॉर्म N-336 फाइल करके यूएससीआईएस के निर्णय के खिलाफ अपील कैसे करें। ज्यादा जानकारी के लिए uscis.gov/n-336 पर जाएं। आपको फॉर्म N-400 के निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर फीस के साथ फॉर्म N-336 जरूर दाखिल करना होगा। अगर निर्धारित समय के भीतर सुनवाई के लिए अनुरोध दायर नहीं किया जाता है तो अस्वीकृति का निर्णय अंतिम होता है।