Saturday, July 27, 2024
HomeIndian Newsहिजाब को लेकर आया नया नियम, अब स्कूलों और कॉलेजों में नही...

हिजाब को लेकर आया नया नियम, अब स्कूलों और कॉलेजों में नही होगी हिजाब पहनने की जरुरत

नई दिल्ली। बहुचर्चित हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ आज सुबह इस पर अपना फैसला सुनाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले सुनवाई करते हुए पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इस दौरान स्कूल-कालेज भी बंद रहेंगे। दक्षिण कन्नड़ के डीसी डा राजेंद्र केवी ने कहा कि बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कालेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी।

कर्नाटक: उडुपी ज़िले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। #HijabRow
ज़िलाधिकारी कुर्मा राव एम ने कल घोषणा की थी कि ज़िले के सभी स्कूल और कॉलेज 15 मार्च को बंद रहेंगे। pic.twitter.com/e1v9kjuama

बता दें कि ये विवाद उड्डुपी जिले में एक कालेज में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ था। एक कालेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर आई थी, जिस कारण उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया गया था। हिजाब पहनने से रोके जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था।

मामले को लेकर लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लड़कियों ने हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की थी। मुस्लिम छात्राओं ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हिजाब धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह उनकी धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है, जिसके चलते हिजाब को धर्म के जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मामले में बीते महीने सुनवाई पूरी कर ली गई थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से दलीलें भी दी गई थी। सरकार ने बताया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। सरकार ने कहा था कि धर्म को शिक्षण संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कंपाउंड में आ सकती है, लेकिन क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments