Friday, November 22, 2024
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आरक्षण के बारे में फिर से क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आरक्षण के बारे में एक बयान दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि SC/ST/OBC उम्मीदवार जो अपनी मेरिट सूची में जगह बनाते हैं, वे सामान्य वर्ग में खुली सीटों के लिए चयनित होने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि ओपन कैटिगरी सभी के लिए खुली है और जाति की परवाह किए बिना पात्र होने की एकमात्र शर्त योग्यता है। जस्टिस बी आर गवाई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने SC/ST/OBC श्रेणी के याचिकाकर्ताओं को राहत दी, जिन्हें 2023-24 के लिए एमपी में अनारक्षित श्रेणी सरकारी स्कूल कोटे के तहत MBBS प्रवेश नहीं दिया गया था, जबकि वे अधिक योग्य थे और उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे।न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत को क्षैतिज और लंबवत आरक्षण दोनों में लागू किया जाना है। जबकि लंबवत आरक्षण कानून के तहत निर्दिष्ट समूहों, जैसे SC, ST, OBC में से प्रत्येक के लिए अलग से लागू होता है, क्षैतिज कोटा महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों जैसी लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए प्रदान किया जाता है, जो लंबवत श्रेणियों को काटते हैं।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 2023-24 सत्र में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में “क्षैतिज और लंबवत आरक्षण लागू करने में पद्धति का गलत अनुप्रयोग” के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। अदालत ने आगे कहा कि एक मेधावी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार, जो अपनी योग्यता के आधार पर उक्त क्षैतिज आरक्षण की ‘सामान्य’ श्रेणी का हकदार है, को उक्त क्षैतिज आरक्षण की ‘सामान्य’ श्रेणी से सीट आवंटित करनी होगी। जीएस कोटा 2023 में एमपी द्वारा शुरू किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा उम्मीदवारों को UR-GS, SC-GS, ST-GS, OBC-GS और EWS-GS के रूप में श्रेणियों में आगे उप-वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी।

अदालत ने कहा कि कैंडिडेट्स द्वारा क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग करने और मेधावी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करने की सीमा को पूरी तरह से असंगत है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, SC/ST/OBC से संबंधित मेधावी उम्मीदवार, जो अपनी योग्यता के आधार पर UR-GS कोटे के खिलाफ चयनित होने के हकदार थे, को GS कोटे में खुली सीटों के खिलाफ सीटों से वंचित कर दिया गया है।

SC के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि क्षैतिज और लंबवत आरक्षण को कठोर “स्लॉट्स” के रूप में नहीं देखा जाएगा, जहां उम्मीदवार की योग्यता, जो अन्यथा उसे खुली सामान्य श्रेणी में दिखाने का हकदार बनाती है, बंद हो जाती है। अदालत ने कहा, “यह देखा गया कि ऐसा करने से सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित हो, जिससे योग्यता नकारात्मक हो जाएगी।” अदालत ने आगे कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, UR उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ SC/ST/OBC/EWS उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ की तुलना में बहुत कम था। इस प्रकार, प्रतिवादियों को वर्तमान अपीलकर्ताओं को UR-GS श्रेणियों के खिलाफ भर्ती करना चाहिए था। बता दें कि पीठ ने SC/ST/OBC श्रेणी के याचिकाकर्ताओं को राहत दी, जिन्हें 2023-24 के लिए एमपी में अनारक्षित श्रेणी सरकारी स्कूल कोटे के तहत MBBS प्रवेश नहीं दिया गया था, जबकि वे अधिक योग्य थे और उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे।न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत को क्षैतिज और लंबवत आरक्षण दोनों में लागू किया जाना है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि UR-GS श्रेणी से कई सीटों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

बता के नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक़ पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। ‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया।

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