हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया है… जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि आखिर व्यापारी वर्ग एवं सामान्य वर्ग का क्या होगा? जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हुई है, आखिर उनका क्या होगा? जिनके अकाउंट में पैसे हैं, उनका क्या होगा? और 29 फरवरी बाद क्या पेटीएम पूरी तरह बंद हो जाएगा या नहीं? तो आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं!
आपको बता दें कि फिनटेक कंपनी पेटीएम के दिन खराब चल रहे हैं. निवेशकों के हजारों करोड़ डूब गए हैं. मामला ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है और आरोप भी गंभीर हैं. RBI के ऐलान के बाद एजेंसियां पेटीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर सकती है. लेकिन बड़ा सवाल लोगों के मन में ये बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम अचानक से RBI की रडार पर आ गया… तो इसका जवाब देते हुए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि दिशा-निर्देशों की लगातार अनदेखी के कारण पेटीएम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उससे पहले paytm को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। लेकिन लेकिन पेटीएम में कोई सुधार नहीं आया… आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेटीएम का नाम लिए बिना कहा कि यदि दिए गए समय के दौरान सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता, तो केंद्रीय बैंक किसी विनियमन वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता। यही नहीं दास ने कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं, हम केवल भुगतान बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जोर हमेशा आरबीआई के नियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है। हमारा ध्यान इकाई को सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है। उन्होंने कहा कि जब बैंक और NBFC प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं, हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं। यानी यह की पेटीएम के द्वारा आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया… आइए अब जानते हैं कि पेटीएम बंद होने से क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और उनके हल क्या है? तो आपको बता दें कि पेटीएम के उपभोक्ता 29 फरवरी के बाद भी एप पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बंद नहीं होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा, कार्रवाई सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई है। पेटीएम एप पर आरबीआई के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक लगायी है… मतलब यह कि आप 29 फ़रवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में ना तो जमा कर सकते हैं, ना ही पैसा निकाल सकते हैं… साथ ही साथ पेटीएम वॉलेट का भी प्रयोग नहीं कर सकते एवं गाड़ियों पर लगने वाले फास्ट टैग का भी प्रयोग नहीं कर सकते… अब सवाल यह कि आखिर पेटीएम में किन-किन चीजों का प्रयोग हो सकता है… तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद किया जा रहा है, ना कि पेटीएम एप…. पेटीएम एप जिस तरीके से चला था, वह वैसे ही चलता रहेगा… इसमें आप रिचार्ज, किसी भी प्रकार का बिल भुगतान, एवं संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं… इसके लिए आप पेटीएम से अपनी यूपीआई आईडी, किसी भी बैंक के अकाउंट से जोड़ सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं… आइए अब बताते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर होने वाला है…. तो आपको बता दे कि पहले पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक से खाता जोड़ा जाता था.. लेकिन अब आप एसबीआई, सीबीआई या किसी अन्य बैंक से अपना खाता, पेटीएम से जोड़ सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं… पहले paytm वॉलेट चलता था, अब यह वॉलेट नहीं चलेगा… पहले गाड़ियों पर फर्स्ट टैग लग जाया करता था… लेकिन अब गाड़ियों पर पेटीएम का फास्टैग काम नहीं करेगा…. यानी सीधी से बात यह है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद किया गया है, ना कि पेटीएम एप… यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा!