Wednesday, March 25, 2026
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‘Observing Martyrdom Day of Sahibzadas as ‘Veer Bal Diwas’ a Welcome Move’: Parminder Singh Brar Thanks Prime Minister

BJPs leader Parminder Singh Brar has welcomed Prime Minister Narendra Modis announcement to observe the martyrdom day of the Chhotte Sahibzade of Guru Gobind Singh Sahib ji as Veer Bal Diwas and thanked the Prime Minister for this announcement.

Veer Bal Diwas

In a statement issued here today, Brar said that the Prime Minister has announced that every year on 26th December, Veer Bal Diwas will be observed in the name of Sahibzadas of Guru Gobind Singh Sahib. He said that for a long time there was a demand from the country and abroad from the Sikh community that the martyrdom day of Sahibzadas should be celebrated as Bal Diwas.

He said that the story of the martyrdom of Chhotte Sahibzade and Mata Gujri ji is very important and every child of the country should know about. He said that there is no such example in the world where children of 7 and 9 years old did not care about coercion and oppression, did not leave their religion and opted for martyrdom. He said that every year lakhs of devotees gather in the Shaheedi Jod Mela held at Fatehgarh Sahib to have a glimpse of the wall, foundation of which Sahibzadas were martyred.

Brar said that after 75 years of the countrys independence, Modi ji is the only Prime minister who felt the need to recognise the sacrifice of those Sahibzade, and why it is important to remember them, and read about them.

He thanked the Prime Minister for his gesture and added that for a long time Sikh community has been demanding the same, which has finally been fulfilled. He said that the saga of Sahibzadas will now reach our children because of this decision and will bring our countrymen together to commemorate and pay tribute to the supreme martyrdom of Chhotte Sahibzade.

He also lauded the Prime Minister for all his decisions with respect to the Sikh community, which included reopening of the Kartarpur Corridor, which connects Gurdwara Darbar Sahib in Pakistan to the border with India, justice for 1984 riot victims and reopening of cases for a probe by SIT, release of postage stamp to commemorate 550th parkash utsav, observing the 400th parkash utsav of Guru Tegh Bahadur by organising several events, securing safe exit of over 457 Sikhs in Afghanistan, among several other decisions in support of the Sikh community.

Prajatantra’s Groundbreaking Study Unveils the Best Methods to Enter into Indian Politics

Launched just over last year, Prajatantra, a vanguard organization committed to fostering a more inclusive and representative democracy, has unveiled a pioneering study that delves into the intricate web of privilege, gatekeepers, and the pathways to political power in India. This comprehensive research, spanning three diverse states – Telangana, Chhattisgarh, and Punjab – highlights the often-opaque barriers that obstruct the entry of grassroots candidates and independent voices into the hallowed halls of governance.

Ritwick Shrivastav, Founder & CEO of Prajatantra

Prajatantra, a non-profit and non-partisan organization established to encourage, educate, and empower governance-centric Indians to contest elections, has conducted this groundbreaking study to comprehensively understand the extent of gatekeeping in Indian politics, the various methods employed by Elected Representatives to enter the political arena, the relationship between family and financial backgrounds, and the age at which individuals embark on their political careers, among other pertinent aspects. With a steadfast commitment to empowering ordinary citizens, Prajatantras research aims to unravel the complexities that often impede the participation of ordinary citizens in shaping the nations political landscape.

The findings underscore the urgency of dismantling the gatekeepers that prevent deserving candidates from entering the political arena,” observes Ritwick Shrivastav, Founder & CEO of Prajatantra. “If we can incubate and provide a platform for grassroots leaders, there is a higher chance of bringing about real change in our governance system.”

Privilege and Gatekeepers
According to the study, 91.7% of MLA seats are occupied by gatekeepers (dynasts, criminals, or wealthy individuals). Among privileges, Money holds a significant influence (82.5%), followed by criminal backgrounds (48.7%) and dynast (20.2%). Womens representation mirrors similar trends, with 47% from dynastic backgrounds. Alarmingly, Non-privileged/ grassroot politicians get 5 years disadvantage compared to privileged/grassroots politicians.


Method of Political Entry
Avenues for political entry primarily comprise Local politics (29.4%), Party organizational politics (26.4%), and family legacy (20.2%), constituting over 70% of entry paths. Meanwhile, only 4.3% of the people enter politics through student politics, which is further highly gatekept (over 85%) by criminals and wealthy politicians. Local and party organizational politics offer comparatively lower gatekeeping (39%) but demand substantial time (4-6 years) for state-level ascension.

First-Time MLAs
First-time MLAs largely emerge from privileged backgrounds (85%), with only 5.7% overcoming all entry barriers on their first attempt. Party organizational politics was the most favored among first-time elected representatives at 39.2%, followed by local politics at 21.7% and family legacy at 20%. Student politics and social service were 5.3% and 3.3%, respectively. Over the years, entering politics has become more challenging as the age of entry for first-time elected representatives increased by 2 years, with people entering politics at 46 instead of 44.

Demographics of Political Entry
Demographically, the study reveals that 32.5% lack a college degree, while 30.7% hold graduate degrees, favoring arts (46.5%), law (17.8%), and engineering (10.9%) qualifications. Moreover, the educational degree does not affect elected representatives’ chances of entering politics. A person with a Graduation degree and no degree enters politics at the same age of 44. Professionals, especially from business backgrounds (38%) and doctors (7%), are increasingly venturing into politics.


Details of the study and data are available at prajatantra.org.

Prajatantras study highlights the need for reforms and interventions to level the playing field where the organizations mission comes into force. They drive this through a 3E approach: Encourage – celebrating self-made politicians and inspiring Indians to join electoral politics; Educate – educating aspirants about electoral processes, entry methods, and political strategies; Empower – providing aspirants with necessary tools, teams, and ecosystems to help them contest elections successfully.

First-Time Voters Show Strong Engagement and Optimism in 2024 Elections

In an unprecedented look into the minds of Indias first-time voters, a recent survey by MyResearch, a public opinion firm led by Ranabir Sen, a market research veteran, sheds light on the sentiments and behaviors of these young citizens as they navigate their inaugural participation in the democratic process. Conducted across the Top 6 metros in India, this survey highlights a vibrant, hopeful, and highly engaged segment of the electorate.

A Demographic Snapshot The survey included a balanced representation of genders, with 48% female and 52% male respondents. Equally split between those still in education or not working (50.5%) and those employed either full or part-time (49.5%), these young voters bring diverse perspectives to the polling booths.

Election Day: A Tapestry of Emotions Election Day stirred a mix of emotions among first-time voters:

  • Pride: The predominant feeling, with 22% of respondents expressing pride in participating in the countrys governance.

  • Hope: 18% felt optimistic that the election results would bring about positive changes.

  • Ritualistic/Ceremonial Feelings: 20% viewed the day as a significant traditional event.

  • Anxiety: 9% experienced nervousness about the outcomes and their implications.

  • Doubt: 8% harbored doubts about the fairness or impact of the election.

Engagement in the Campaign Process First-time voters demonstrated a keen interest in the election process, marked by high levels of media consumption and participation:

  • Media Engagement:

  • 80% watched campaign commercials.

  • 65% sought information through social media.

  • 56% watched candidates speeches.

  • 48% viewed candidates interviews.

  • Direct Participation:

  • 28% attended rallies or yatras.

  • 30% created or pasted campaign posters.

Despite their enthusiasm for staying informed, fewer engaged in direct campaign activities, suggesting constraints such as time or opportunity might limit their involvement.

Belief in the Power of Elections The survey reveals a robust belief in the efficacy of elections among first-time voters:

  • 81% believe elections matter and can lead to significant changes.

  • 65% are confident that their vote can significantly influence the future direction of the country.

Perception of Government Responsiveness The majority of first-time voters feel valued by the government, yet a notable minority remains skeptical:

  • 75% believe the government cares about their opinions.

  • 24% feel that the government does not care about what people like them think.

Reactions to Potential Election Outcomes First-time voters display a mature approach to the election results:

  • 34% would feel disappointed if their chosen candidate lost, but an equal percentage would remain calm and accept the outcome.

  • Very few express extreme reactions, such as anger or depression, indicating a general readiness to respect the democratic process.

A Hopeful Yet Cautious Electorate Overall, the sentiments of first-time voters in Indias 2024 elections paint a picture of an engaged, hopeful, and responsible young electorate. While pride and optimism are the dominant emotions, the presence of anxiety and doubt highlights areas for improvement in the electoral process. Ensuring greater transparency and responsiveness from government institutions could further strengthen the faith and participation of these young voters in the democratic process.

Conclusion First-time voters are not just passive participants but active contributors to the democratic process, eager to make their voices heard and influence the future. By addressing their concerns and fostering a more inclusive environment, electoral and governmental institutions can harness the full potential of these young citizens, ensuring a vibrant and dynamic democracy.

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अब मदरसा एक्ट के बारे में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अप मदरसा एक्ट के बारे में एक बड़ा बयान दे दिया है ! सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 की वैधता को बरकरार रखा है और कहा है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि राज्य सरकार मदसरे के स्टूडेंट्स को अन्य स्कूलों में भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मदरसा एक्ट का वह प्रा‌वधान जो फाजिल और कामिल डिग्री के सिलसिले में उच्च शिक्षा को रेग्युलेट करता है वह यूजीसी एक्ट के तहत विरोधाभासी है और ऐसे में इस प्रावधान को गैर संवैधानिक करार दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट राज्य में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेग्युलेट करता है। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान के प्रशासक का यह अधिकार संपूर्ण नहीं है और राज्य सरकार एजुकेशन के स्टैंडर्ड को रेग्युलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट उचित है और यह माइनॉरिटी कम्युनिटी के हित को रेग्युलेट करने के लिए उपयोगी है क्योंकि यह एजुकेशन स्टैंडर्ड, एग्जाम और सर्टिफिकेट आदि को रेग्युलेट करती है ताकि बच्चे उच्च शिक्षा के लिए काबिल बनें। मदरसा धार्मिक निर्देश देती है लेकिन उसकी प्राथमिकता शिक्षा है। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को खारिज करते हुए कहा था कि वह अनुच्छेद-25 (1)(ए) का उल्लंघन करता है और इस तरह से हाई कोर्ट ने गलती की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अंजुमन कादरी , मैनेजर्स असोसिएशन मदारीस अराबिया यूपी, ऑल इंडिया टीचर्स असोसिएशन मदरीस अराबिया नई दिल्ली, मैनेजरस असोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और टीचर असोसिएशन मदरीस अरबिया कानपुर की ओर से चुनौती दी गई थी।

यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी थी लेकिन सुनवाई के दौरान यूपी सरकार कह चुकी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को पूरी तरह से निरस्त नहीं करना चाहिए था। बल्कि हाई कोर्ट को सिर्फ उन प्रावधानों को निरस्त करना चाहिए था जो प्रावधान संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया था। हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आठ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में यूपी सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि राज्य सरकार ने मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया था कि क्या आप एक्ट की वैलिडिटी को लेकर यहां स्टैंड ले रहे हैं? यह एक्ट राज्य सरकार का है। क्या हम इस बात को रेकॉर्ड पर ले सकते हैं कि राज्य सरकार एक्ट के वैलिडिटी को लेकर स्टैंड ले रही है? यूपी सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हाई कोर्ट में वह कानून के पक्ष में खड़ा रहा। हाई कोर्ट को पूरे कानून को गैर संवैधानिक घोषित नहीं करना चाहिए था।

चीफ जस्टिस ने सीधे तौर पर यूपी सरकार के वकील से सवाल किया था कि क्या आप कानून की वैधता के साथ खड़े हैं? तब यूपी सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम एक्ट की वैलिडिटी का सपोर्ट करते रहे हैं, चूंकि संवैधानिक तौर पर कानून को खारिज कर दिया गया है ऐसे में हम कुछ कहना चाहते हैं। राज्य सरकार ने जो स्टैंड हाई कोर्ट में लिया था उससे वह अलग नहीं हो सकता है। पूरे कानून को खारिज किया जाना सही नहीं हो सकता है बल्कि जो प्रावधान गैर संवैधानिक था उसे ही निरस्त किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि एक्ट को खारिज किया जाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। यह माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जीओ और जीने दो। अगर एक्ट को निरस्त किया गया तो फिर मदरसा कैसे रेग्युलेट होगा। 700 साल के इतिहास को कैसे खत्म कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक्ट को पूरी तरह से खारिज करना ऐसा है जैसे बच्चे के साथ नहाने का पानी भी फेंक देना।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पांच अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य रेग्युलेटरी नेचर का है और पहली नजर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह बात सही नहीं लगता है कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट के प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला है। हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक व धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था और कहा था कि राज्य सरकार वर्तमान स्टूडेंट को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा बोर्ड को अंशुमान सिंह राठौर नामक शख्स ने चुनौती दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इन छात्रों और शिक्षकों को राज्य शैक्षिक प्रणाली में अचानक समायोजित करना कठिन है। उन्होंने उच्च न्यायालय के तर्कों को आश्चर्यजनक कहा था। उन्होंने उच्च न्यायालय की धारणा को खारिज किया कि मदरसों में आधुनिक विषय नहीं पढ़ाए जाते और यह दावा किया कि गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी आदि पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि 1908 में मदरसों के लिए एक कोड था, उसके बाद 1987 के नियम और 2004 का अधिनियम आया। अधिनियम केवल रेग्युलेटरी नेचर का था, राज्य को संविधान की एंट्री 25 की लिस्ट तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है।

 

मदरसों के लिए संसद में क्या बोला मुस्लिम समुदाय?

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हाल ही में मुस्लिम समुदाय ने मदरसों के लिए संसद में एक बयान दे दिया है! मंगलवार का दिन मुस्लिम धार्मिक नेताओं के लिए राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है। इस फैसले का मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि अब मदरसे पूरी आजादी के साथ चल सकते हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर कोर्ट में क्या-क्या दलीलें चलीं। खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सरकार का बनाया कानून असंवैधानिक कैसे हो सकता है? इन मदरसों से हजारों लोग जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बहुत राहत मिली है। अब हम अपने मदरसों को पूरी आजादी से चला सकते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मदरसों ने देश को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए हैं।

यासूब अब्बास ने कहा कि हम इस तरह से स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को सही और उचित पाया है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ यह देखा कि मदरसा अधिनियम राज्य की उस जिम्मेदारी के अनुरूप है जो यह सुनिश्चित करती है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्र ऐसे शिक्षा स्तर को प्राप्त करें जो उन्हें समाज में भाग लेने और जीवन यापन करने में सक्षम बनाता है।मदरसों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मदरसों ने हमें कई आईएएस, आईपीएस, मंत्री और राज्यपाल दिए हैं। मदरसों को संदेह की नजर से देखना गलत है। अगर कोई मदरसा गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन सभी मदरसों को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना काब रशीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत बड़ा संदेश दिया। यह एक बहुत बड़ा संदेश है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद इसका स्वागत करता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने यूपी मदरसा कानून की वैधता को बरकरार रखा है और इसके अलावा एक कानून को तभी खारिज किया जा सकता है जब राज्य में विधायी क्षमता का अभाव हो। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानते हुए गलती की कि कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानून तभी असंवैधानिक माना जा सकता है जब वह संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या वह विधायी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जिसने इसे बनाया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ यह देखा कि मदरसा अधिनियम राज्य की उस जिम्मेदारी के अनुरूप है जो यह सुनिश्चित करती है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्र ऐसे शिक्षा स्तर को प्राप्त करें जो उन्हें समाज में भाग लेने और जीवन यापन करने में सक्षम बनाता है।

न्यायालय ने कहा कि यह उद्देश्य राज्य के उस कर्तव्य के अनुरूप है जो छात्रों को विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं में सफल होने के लिए तैयार करने वाली शैक्षिक पहलों का समर्थन करता है। हालांकि, न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि अधिनियम के भीतर वे प्रावधान जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा को विनियमित करने का प्रयास करते हैं – ‘फ़ाज़िल’ और ‘कामिल’ जैसी डिग्रियां – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम के साथ संघर्ष करते हैं, इस प्रकार ये प्रावधान असंवैधानिक हो जाते हैं। संघर्ष इसलिए पैदा होता है क्योंकि संविधान में सूची I (केंद्रीय सूची से संबंधित) की प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित UGC अधिनियम, भारत में उच्च शिक्षा मानकों को नियंत्रित करता है, जिसमें डिग्री मान्यता भी शामिल है। इन मदरसों से हजारों लोग जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बहुत राहत मिली है। अब हम अपने मदरसों को पूरी आजादी से चला सकते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मदरसों ने देश को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए हैं।इसके विपरीत, मदरसा अधिनियम सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है, जो अन्य शैक्षिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। चूँकि ‘फ़ाज़िल’ और ‘कामिल’ डिग्रियों को विनियमित करना उच्च शिक्षा पर UGC के अधिदेश का अतिक्रमण करता है, इसलिए न्यायालय ने इन प्रावधानों को राज्य की विधायी क्षमता से परे माना।

 

क्या महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमान कर रहे हैं ब्लैकमेल?

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यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमान ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं! तब देश आजाद होने वाला था, अभी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तब भी मुसलमानों ने अपने लिए विशेषाधिकार की मांग की थी, अब भी लंबा चिट्ठा तैयार किया है। इस बीच करीब 100 साल का अंतर है। इसलिए सवाल गंभीर है कि क्या इतिहास दुहरा रहा है? दोनों मांगों में चौंकाने वाली समानताएं देखने को मिल रही हैं, जिससे देश में फिर से द्विराष्ट्र सिंद्धांत की मानसिकता को हवा मिलने का डर पैदा हो गया है। ये हैं- 1929 में मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा रखे गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव और महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 14 मांगें। इन दोनों ही मांगपत्रों में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण, नौकरियों और सरकार में प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाया गया है, जिससे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले वो दिन याद आने लगे हैं। 1929 का जिन्ना का प्रस्ताव भारत में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का पहला कदम माना जाता है, वहीं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल की मांगों में भी उसी की झलक देखी जा सकती है। उलेमा बोर्ड ने अपने 17 सूत्री प्रस्ताव में बताया है कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार बनी तो उसे क्या-क्या चाहिए। दूसरी तरफ, एमवीए का उलेमा बोर्ड की मांगों के समर्थन में उतरना द्विराष्ट्र सिद्धांत की मानसिकता को और मजबूत कर सकता है।

जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव में संघीय ढांचे के साथ प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने; सभी निर्वाचित निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने; केंद्र में मुस्लिमों को कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने; पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं करने; धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने; मुस्लिम हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक या प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मुस्लिम सदस्यों को वीटो पावर देने जैसे मुद्दे शामिल थे।

इसके अलावा, सिंध को बॉम्बे प्रेसीडेंसी से अलग करने; NWFP और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह ही सुधार लागू करने; सभी सरकारी सेवाओं और स्थानीय स्वशासित निकायों में मुस्लिमों को उनकी योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने; मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी देने और कैबिनेट में कम से कम एक तिहाई मुस्लिम मंत्रियों को शामिल करने की मांग भी की गई थी। इसके साथ ही, जिन्ना ने यह भी मांग की थी कि केंद्र सरकार भारतीय संघ बनाने वाले राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकेगी।

मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च, 1929 को यह 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। इसमें भारत का बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग का नजरिया स्पष्ट होता है। इस प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेषाधिकारों की मांग की थी। दूसरी तरफ, लगभग 100 साल बाद ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने भी महाराष्ट्र में 14 सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिनमें से कुछ मांगें जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव से मिलती-जुलती हैं। उलेमा काउंसिल ने वक्फ बिल का विरोध; नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण; महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त की गई जमीन का सर्वेक्षण कराने; महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये देने; 2012 से 2024 तक दंगों के सिलसिले में कैद बेगुनाह मुस्लिमों को रिहा करने और मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा करने की मांग की है।

इसके अलावा, उलेमा बोर्ड ने यह भी मांग की है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन दी जाए; पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए; पुलिस भर्ती में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए; रामगिरी महाराज और नीतेश राणे को जेल में डाला जाए; ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना और अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में शामिल किया जाए; इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए; राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया जाए।

उलेमा बोर्ड आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ने की मांग कर रहा है। बोर्ड ने कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को अपनी मांगों की चिट्ठी सौंपते हुए एमवीए के समर्थन का खुला ऐलान किया है। उसने अपनी 17 मांगों में आततायी मुसलमानों की जेल से रिहाई तो हिंदू संतों और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तारी की मांग की है। साफ है कि उलेमा बोर्ड मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देना चाहता है, लेकिन हिंदुओं के मुंह पर ताले जड़ने का सपना देखता है। हैरत की बात है कि वोटों के लिए उलेमा बोर्ड की इस ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को कांग्रेस गठबंधन ने खुले दिल से स्वीकार लिया है।

 

क्या भारत के राष्ट्रपति से ताकतवर होता है अमेरिका का राष्ट्रपति?

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यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से ताकतवर होता है या नहीं! रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सत्ता में दमदार वापसी की है। वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कड़े मुकाबले में उन्होंने डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को रेस से बाहर कर दिया। नए चुने गए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को 4 साल के लिए अपने पद की शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में जानते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर क्या-क्या मिल सकता है़? उन्हें क्या उड़ता ह्वाइट हाउस भी मिलेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति को देश-विदेश के दौरों के लिए एक मरीन हेलीकॉप्टर और एयर फोर्स वन प्लेन भी मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन में अपने आधिकारिक आवास से एयरपोर्ट तक मरीन वन हेलीकॉप्टर में जाते हैं। इसमें भी उनके साथ मरीन कमांडो और सीक्रेट सर्विस के अफसर होते हैं।

एयरफ़ोर्स वन हवाई जहाज में करीब 4 हजार वर्ग फुट जगह होती है। इसे ‘फ्लाइंग कैसल’ और ‘फ्लाइंग व्हाइट हाउस’ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बेहद सुरक्षित है। इसमें राष्ट्रपति के लिए अपने रोजाना के कामकाज को करने के लिए व्हाइट हाउस की तरह ही सभी जरूरी सुविधाएं होती हैं। इसमें राष्ट्रपति के अलावा एक बार में 100 से ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं। एयरफोर्स वन के साथ उसके जैसे दिखने वाले 2 और Boeing 747-200Bs विमान घेरा बनाकर उड़ते हैं। एक तीसरा जंबो विमान भी साथ चलता है, जिसमें ऑफिस स्टॉफ और सुरक्षा अधिकारी होते हैं। 1953 में पहली बार एयर फोर्स वन का आइडिया आया था। उस वक्त आइजनआवर राष्ट्रपति थे। उस वक्त उनका विमान कमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट के रास्ते में आ गया था।

एयरफोर्स वन में बेहद तगड़ी सुरक्षा होती है। इसमें डायरेक्टेड इन्फ्रारेड काउंटर मेजर्स (DIRCM) सिस्टम लगा होता है, जो किसी भी हाल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है। इसमें किसी दुश्मन की मिसाइलों को नाकाम करने का सिस्टम होता है, एयरफोर्स वन की तरफ बढ़ रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। एयरफोर्स वन से ही किसी आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु हमले की शुरुआत करने की अनुमति है। इसके लिए उसे कांग्रेस की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। प्लेन में कई तरह के जैमर्स लगे होते हैं।

एयरफोर्स वन में 386 किमी लंबी वायरिंग शील्ड होती है। यह एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच जैसा होता है, जो किसी भी परमाणु हमले से बचाने में मददगार होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयूज एयर फोर्स बेस से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें लेते हैं। एयरफोर्स वन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। इसे सिचुएशन रूम भी कहा जाता है। इसमें एक प्लाज्मा टीवी लगा होता है, जिससे राष्ट्रपति टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को संबोधित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यात्रा करने के लिए एक लिमोजिन कार मिलती है। उनके साथ चलने वाले सीक्रेट सर्विस के अफसरों का लिमोजिन कारों का काफिला होता है। किसी देश के दौरे पर राष्ट्रपति के साथ एक डमी राष्ट्रपति भी होता है, जिसे हूबहू राष्ट्रपति जैसा ही तैयार किया जाता है, ताकि दुश्मन कन्फ्यूज रहे। लिमोजिन कारें एआई सिक्योरिटी और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति एक सरकारी सेवक माना जाता है, जो सीधे चुनाव से जीतकर आता है। इसीलिए वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ऐसे में देश के सरकारी खजाने से उसकी सैलरी और खर्चों का भुगतान किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन किसी अमेरिकी से 6 गुना से ज्यादा होती है। एक अमेरिकी औसतन सालाना तकरीबन 53 लाख रुपए कमाता है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी करीब 3.35 करोड़ रुपए सालाना होती है। उसे बतौर खर्च करीब 42 रुपए और मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी में 2001 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2001 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, तभी वेतन बढ़ा था।

अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास और ऑफिस वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस है। उसे यहां सब कुछ फ्री मिलता है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो उन्हें व्हाइट हाउस आने पर पहली बार करीब 85 लाख रुपए मिलेंगे, जिसे वो मनमुताबिक अपने सरकारी निवास को सजाने और व्यवस्थित करने में खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रपति को मनोरंजन, स्टाफ और कुक के लिए सालाना 60 लाख रुपए भी मिलते हैं। उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति को कई और भी सुविधाएं मिलती हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को सालाना करीब 1.68 लाख रुपए वेतन मिलता था। 1789 के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी। राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद तकरीबन 2 करोड़ रुपए पेंशन मिलती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के मुकाबले भारतीय राष्ट्रपति की सैलरी बहुत कम होती है। भारत के राष्ट्रपति को सालाना 60 लाख रुपए वेतन मिलता है। साथ ही राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को आने-जाने के लिए गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के पास 86 स्पेशल गार्ड होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है।

भारतीय राष्ट्रपति के पास सीमित शक्तियां होती हैं। हमारे देश में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारतीय राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। हालांकि, वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत में कोई भी बिल तभी कानून बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सुप्रीम पावर होते हैं। वो बिना सलाह के भी कोई कानून या आदेश पारित कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच सीधे चुनकर आते हैं। किसी देश पर परमाणु हमला करना है तो भारत में उसका आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। वहीं,अमेरिका में परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।

 

क्या अब इंडिगो शुरू करने वाला है बिजनेस क्लास?

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यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इंडिगो अब बिजनेस क्लास शुरू करने वाला है या नहीं! देश के एविएशन सेक्टर में विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय होने के बाद अब एक नई दौड़ शुरू होने वाली है। यह है ‘बिजनेस क्लास रन’। जिसकी शुरूआत 14 नवंबर से देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइंस इंडिगो की ओर से दिल्ली-मुंबई रूट की फ्लाइट में 12 बिजनेस क्लास सीट से हो रही है। देश में अभी तक बिजनेस क्लास का सबसे बड़ा बिजनेस एयर इंडिया और मर्जर से पहले विस्तारा के पास ही था। जिसमें अब इंडिगो सेंध लगाने के लिए मैदान में कूद गया है। इसका ऐलान पांच अगस्त को एयरलाइंस की 18वीं वर्षगांठ पर इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया और सीईओ पीटर एल्बर्स ने किया था। अब इस ऐलान को लागू करने का समय आ गया है। जो 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही देश में बिजनेस क्लास यात्रियों को अपनी-अपनी फ्लाइट में खींचने के लिए एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। इंडिगो ने घोषणा भी की थी कि उनके बिजनेस क्लास में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास आरामदायक सीट और सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने के साथ ही फेयर भी बहुत अधिक नहीं होगा। इंडिगो ने दिल्ली-मुंबई रूट पर बिजनेस क्लास के सफर की शुरूआत 18018 रुपये से की है। जबकि अन्य एयरलाइंस का इस रूट पर बिजनेस क्लास का किराया इससे कहीं अधिक है।

फिलहाल, इंडिगो अपने 220 सीट वाले ए-321 नियो एयरक्राफ्ट में 12 बिजनेस क्लास सीटों से इसकी शुरूआत कर रहा है। बाकी 208 सीट इकॉनमी होंगी। लेकिन आने वाले समय में इंडिगो की योजना है कि वह देश के तमाम बिजनेस एयर रूटों पर अपने एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास सर्विस देना शुरू करे। अभी तक इंडिगो इकॉनमी क्लास के लिए ही जाना जाता था। यह पहली बार होगा जब इंडिगो बिजनेस क्लास में भी अपने हाथ आजमाने उतरा है।

दिल्ली-मुंबई रूट पर भी इंडिगो अगले साल जनवरी तक अपने तमाम एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास सर्विस देना शुरू कर देगा। इसके बाद 2025 मार्च के अंत तक इसमें बेंगलुरु और चेन्नई वाले एयर रूट पर भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। बाकी 2026 मई तक इंडिगो अपने बेड़े के सभी एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास सर्विस देने की प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि विस्तारा का एयर इंडिया में विलय होने के बाद इंडिगो के लिए भी यह बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि, एयर इंडिया अपने पहले के मुकाबले और अधिक एयरक्राफ्ट के साथ यात्रियों को बिजनेस क्लास की सर्विस दे सकेगी।

देश में भारतीय एयरलाइंस में अभी तक एयर इंडिया और मर्जर से पहले विस्तारा का ही बिजनेस क्लास में वर्चस्व था। अब इसमें इंडिगो एयरलाइंस भी आ गई है। ऐसे में आने वाले समय में एयरलाइंस इकॉनमी क्लास की तरह बिजनेस क्लास के लिए भी यात्रियों को सस्ती टिकट उपलब्ध करा सकती हैं। इससे और कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि यात्रियों को इसका फायदा जरूर होता दिखाई दे रहा है। जिसमें यात्रियों को और अधिक आरामदायक सीटें, पसंद का लजीज खाना-पीना, एक्स्ट्रा लगेज और ऑन बोर्ड अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं।

इसी बीच बता दे कि छठ पर पूर्वांचल जाने के लिए दिल्ली ही नहीं, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरू और हैदराबाद के तमाम फ्लाइट्स में मारामारी है। ट्रेवल एजेंट राकेश अरोड़ा का कहना है कि फेस्टिव सीजन में एयर फेयर हर बार ही महंगे होते हैं। इस बार कुछ डेस्टिनेशन से पूर्वांचल के फ्लाइट्स कुछ अधिक महंगे आ रहे हैं। इसके बावजूद आसानी से फ्लाइट की बुकिंग नहीं मिल पा रही हैं। ट्रेनों का हाल तो इससे भी बुरा है। फ्लाइट में कुछ अधिक पैसा देकर कम से कम टिकट तो मिल जा रही है, ट्रेनों में तो एजेंट को पैसा देने के बावजूद कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रही है। हालांकि, इस मारामारी को देखते हुए कुछ लोग समय रहते सड़क मार्ग से भी निकल रहे हैं।

इस हिसाब से यह पटना और दरभंगा जाना इन देशों में जाने से महंगा पड़ रहा है। हालांकि, 6 अक्टूबर और इसके बाद से पटना, दरभंगा और रांची से दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत समेत देश के अन्य शहरों में जाने वाली तमाम फ्लाइटों के किराए एकदम बेहद कम होते हुए आधे से भी कम हो गए हैं। यानी, छछ पूजा पर बिहार जाने वाली तमाम फ्लाइटों के किराए महंगे हो गए हैं, जबकि छठ के बाद से वही किराए आधे से भी कम में मिल रहे हैं।

त्योहारों के मौसम में यह भी बड़ी विडंबना है। रेलवे में कन्फर्म टिकट नहीं मिलता तो फ्लाइटों के किराए आसमान छूने लगते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय समेत एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को सख्त कदम उठाने चाहिए। एयरलाइंस को केवल चेतावनी देने से काम नहीं चलने वाला। इस पर कंट्रोल भी करना होगा। हालांकि, पॉलिसी के तहत एयर फेयर कंट्रोल करना सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन होली, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर फ्लाइटों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए और अधिक फ्लाइट तो ऑपरेट की ही जा सकती हैं। इससे एयर फेयर में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से कुछ राहत मिल सकेगी।

 

क्या बीजेपी से एकजुट हो रहे हैं गैर मुस्लिम समुदाय?

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यह सवाल उठाने आदमी है कि क्या गैर मुस्लिम समुदाय है बीजेपी से एकजुट हो रहे हैं या नहीं! वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर संसदीय समिति में ही नहीं, बल्कि संसद के बाहर भी जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा होता दिख रहा है। विवादों ने बीजेपी के इस दावे को बल दिया है कि वक्फ बोर्ड के पास मनमाना अधिकार हैं। बीजेपी को इस दलील से अन्य समुदायों तक अपनी बात पहुंचाने में भी मदद मिल रही है। विपक्षी दलों के शासन वाले प्रदेशों केरल और कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने कथित अतिक्रमणकारियों को जमीन से बेदखल करने के प्रयासों के कारण विवाद पैदा हो गया है, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। दोनों इन मामलों पर बचाव की मुद्रा में हैं, जबकि भाजपा लगातार हमलावर है। वक्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने हाल ही में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के अनुरोध पर कर्नाटक स्थल का दौरा किया। जेपीसी चेयरमैन के इस दौरे ने आग में घी डालने का काम किया है।

विधेयक में वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड पर मंदिरों सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से संरक्षित स्थलों पर दावा करने का आरोप है। केरल में चर्च खुद विवाद में शामिल हो गया है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने एर्नाकुलम जिले में जिस 400 एकड़ से अधिक जमीन पर दावा किया है वहां बसे 600 से अधिक परिवारों में से अधिकांश ईसाई हैं। प्रभावशाली सिरो मालाबार चर्च वक्फ के दावे के खिलाफ पूरे केरल और लगभग एक हजार चर्चों में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। एर्नाकुलम-अंगमाली आर्कडायोसीज के मेजर आर्कबिशप मार राफेल थॉटिल ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। केरल में ईसाइयों की जनसंख्या और प्रभाव मुसलमानों के बराबर है। ऐसे में भाजपा राज्य में पैठ बनाने के लिए चर्च को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। दोनों अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वर्चस्व को लेकर अंतर्निहित तनाव का मतलब है कि यह रणनीति पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है।

भाजपा नेता कर्नाटक और केरल, दोनों जगह आंदोलन में सबसे आगे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वक्फ की जमीन को लेकर इसी तरह का तनाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रत्येक विवाद बीजेपी के दावे को मजबूत करता है कि वक्फ के रेग्युलेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है। केरल बीजेपी के नेता बी गोपालकृष्णन कहते हैं, ‘कल सबरीमाला (हिंदू तीर्थस्थल) वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। (भगवान) अयप्पा को (मंदिर) खाली करना होगा। क्या हमें इसकी इजाजत देनी चाहिए? वेलांकन्नी क्रिश्चियन श्राइन (तमिलनाडु में) ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वक्फ जमीन पर अपना दावा करता है, तो तीर्थस्थल बोर्ड के पास चला जाएगा… इसलिए हम विधेयक (वक्फ संशोधन विधेयक) लेकर आए हैं।’

वहीं, कर्नाटक के दौरे और स्थानीय निवासियों से मुलाकात के बाद जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से धार्मिक संस्थानों सहित विभिन्न संपत्तियों पर स्वामित्व का लगातार दावा करना चिंता का विषय है और वह इस मामले को संसदीय समिति के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विभिन्न समूहों से ऐतिहासिक मंदिरों को भी बिना किसी सूचना के वक्फ संपत्ति घोषित करने के बारे में ज्ञापन मिले हैं।

इस मुद्दे पर बीजेपी के एक नेता का बयान प्रकाशित किया है। बीजेपी नेता का कहना है कि वक्फ भूमि मुद्दे पर पार्टी का रुख कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी शक्तियों का नियमन हमेशा से संघ के एजेंडे में रहा है और पार्टी इस विधेयक को ‘आम मुसलमानों के लिए न्याय’ के रूप में पेश कर रही है। तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी सरकार के वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ कानून के मौजूदा ढांचे को काफी हद तक बदलने और वक्फों को नियंत्रित करने की शक्ति मूलतः मुस्लिमों द्वारा संचालित बोर्डों और न्यायाधिकरणों से राज्य सरकारों को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में यह विधेयक पेश करते हुए किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के किसी भी इरादे से इनकार किया था। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही है और संशोधन से वह सारे सुधार होंगे जो पिछली कांग्रेस सरकारें करने में विफल रहीं।

केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार करेंगे और उन लोगों को अधिकार देंगे जिन्हें वंचित किया गया है। भाजपा ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भी मुस्लिम महिलाओं की मदद की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया था। ठीक उसी प्रकार वक्फ विधेयक को भाजपा मुस्लिम समुदाय के व्यापक हितों को साधने के रूप में पेश कर रही है। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल मंदिर और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के दर्जनों उदाहरणों का दावा कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि इन अवैध कब्जों से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है जबकि आम मुसलमान बिल्कुल अछूता है।

मुस्लिम नेता भी दबी जुबां से स्वीकार करते हैं कि मौजूदा वक्फ कानून ने वक्फ बोर्डों को आततायी बना दिया है क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों ने 1995 और 2013 में मनामाने कानून लाए थे। 1995 का कानून वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों को किसी भी दीवानी अदालत से ऊपर रखा गया था। 2013 में लाए गए कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण के लिए दो साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया था। तभी वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, अदला-बदली, गिरवी या ट्रांसफर को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

 

पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज:पहले पार्ट से ज्यादा खतरनाक रोल में दिखे अल्लू अर्जुन; फहाद फासिल से फिर से भिड़ेंगे एक्टर

मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। लगभग 3 मिनट के इस ट्रेलर में अल्लू अर्जुन का खूंखार अवतार देखने को मिला है। फिल्म में अल्लू के अलावा रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल भी लीड रोल में हैं। सुकुमार द्वारा निर्देशित और मैथरी मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। कहानी एक डायलॉग से शुरू होती है, जहां सुनाई देता है कि कौन है यह आदमी, जिसे न पैसों की परवाह है और न ही पावर का खौफ। जरूर ही इसे गहरी चोट लगी है। इसके बाद पुष्पा बने अल्लू अर्जुन की धमाकेदार एंट्री होती है, जहां वे कहते हैं – पुष्पा… ढाई अक्षर नाम छोटा है, लेकिन साउंड बहुत बड़ा। फिर पुष्पा का जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला है। पुष्पा की पत्नी बनीं रश्मिका की अल्लू के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री भी देखने को मिली है। कहानी में आगे दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों से शुरू हुई चंदन की लकड़ी की तस्करी से किंग बना पुष्पा का बिजनेस अब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गया है। जहां वो देसी दुश्मनों के साथ-साथ विदेशी दुश्मनों से भी अपने हक के लिए लड़ता दिखा है। पुलिस ऑफिसर बने फहाद फासिल के साथ भी पुष्पा का गजब फेस ऑफ देखने को मिला है। दमदार डायलॉग्स से भरपूर है ट्रेलर पुष्पा… ढाई अक्षर नाम छोटा है, लेकिन साउंड बहुत बड़ा- अल्लू अर्जुन पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड श्रीवल्ली मेरी बायको है…जब पति अपनी बायको की सुने तो क्या होता है…पूरी दुनिया को दिखाएगा- अल्लू अर्जुन जो मेरे हक का पैसा है.. वो चार आना हो या आठ आना…वो सातवें आसमान पर हो या सात समंदर पार हो…पुष्पा का उसूल, करने का वसूल- अल्लू अर्जुन पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या…इंटरनेशनल है- अल्लू अर्जुन 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी ‘पुष्पा: द राइज’ 2021 में रिलीज हुई ‘पुष्पा: द राइज’ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। सभी वर्जन मिलाकर इस फिल्म ने लाइफ टाइम इंडिया में 313 और वर्ल्डवाइड 350 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों की लिस्ट में छठे नंबर पर है।