Saturday, July 27, 2024
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लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में दोषी क़रार दिया

नई दिल्ली : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के पाँचवें मामले में दोषी क़रार दिया है. दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. इस दिन लालू प्रसाद को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. तो वहीं घोटाले के इस मामले में 21 लोगों को आज सजा सुना दी गई है.बाकीं दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. आज दोषी करार दिए जाने वालों में जगदीश शर्मा, नंदकिशोर प्रसाद, को तीन साल की सजा सुनाई गई है. जबकि अशोक कुमार यादव को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है अदालत ने कहा है कि 21 फ़रवरी को सज़ा से पहले सुनवाई के दौरान लालू यादव को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. तब तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा.हालाँकि अदालत ने जगदीश शर्मा समेत 33 दोषियों को मंगलवार को ही सज़ा सुना दी. इन्हें तीन साल तक की सज़ा सुनाई गई है.

यह पूरा मामला 139.35 करोड़ रुपये की निकासी का है. साल 1990-1992 के दौरान बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था. इसमें पशुओं को स्कूटर और मोटरसाइकिल से ढोया गया था. अफसरों और नेताओं की मिलीभगत ने ऐसा घोटाला कर दिया कि 400 सांड़ो को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल से ढोया गया. इसका मतलब है कि पशु विभाग ने अपनी रिपोर्ट में जिन गाड़ियों का नंबर दिया था, वह मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर थे सीबीआई की जांच में दावा किया गया है कि पशुओं के चारे, जैसे- बादाम, खरी, नमक, पीली मकई सरीखे कई टन वस्तुओं को स्कूटर, मोटरसाइकिल और उस जमाने में चलने वाली गाड़ी मोपेड का नंबर दिया गया था 170 आरोपियों में से 55 की मौत हो चुकी है, सात सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह फरार हैं. लालू प्रसाद के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ के एम प्रसाद मुख्य आरोपी हैं. लालू यादव समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ जाँच एजेन्सी ने 2001 में चार्जशीट दायर किया था और 2005 में चार्ज फ़्रेम किया गया था 950 करोड़ रुपये का यह घोटाला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की निकासी से संबंधित है. राजद सुप्रीमो को चारा घोटाला मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत मिल गई है.

 

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