नई दिल्ली :मथुरा जिला जेल में ब्रजेश मावी और राजेश टोंटा गैंग के बीच हुए गैंगवार के मामले में सोमवार को अदालत का निर्णय आया। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने निर्णय सुनाया। न्यायालय ने जेल के अंदर हुई इस गैंगवार में सभी 14 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश ब्रजेश मावी की हत्या के आरोपी राजेश टोटा सहित उसके कई साथी जेल में बंद थे. इसी दौरान 17 जनवरी 2015 को राजेश टोटा और जेल में बंद ब्रजेश मावी के साथियों के बीच गैंगवॉर हो गई. इस गैंगवार में जेल के एक बंदी की मौत हो गई. गैंगवार के दौरान घायल हुए राजेश टोटा की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में हत्या कर दी गई थी. इस केस में कुल 15 आरोपी नामजद हुए, जिसमें राजेश टोटा भी शामिल था। आरोपियों की सुनवाई एडीजे अनिल कुमार पांडे की अदालत में हुई। सोमवार को अदालत ने निर्णय देते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया। दोषमुक्त होने वालों में राजकुमार शर्मा, गोपाल शर्मा, राजू, गुड्डन शर्मा, दीपक मीणा, श्यामू, लॉरेंस विमल उर्फ बिट्टू, नईम, ओम प्रकाश निवासी हाथरस, जेल आरक्षी कैलाश गुप्ता, दीपक वर्मा मथुरा, दीपक मीणा हाथरस, राकेश चौधरी पानी गांव मथुरा, गोपाल यादव निवासी कंपू घाट मथुरा शामिल हैं। लॉरेंस और दीपक मीणा जेल में बंद थे, जबकि दीपक मीणा की जमानत हो चुकी थी। वह अन्य मामले में जेल में बंद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीजीसी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि अदालत के समक्ष चश्मदीद सभी आठ गवाव पक्षद्रोही हो गए। जिसके चलते अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया और जेल से रिहा होने के आदेश दिए है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पाण्डेय की अदालत में हुई. उन्होंने बताया कि सोमवार को अदालत ने निर्णय देते हुए सभी आरोपियों को आरोपमुक्त मानते हुए बरी कर दिया, क्योंकि इस मामले के सभी आठ चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं इस मामले में धारा 147,148,149, 302, 307, 323, 324,120B, 466,. 468,471 ब 420 में मुकद्दमा दर्ज करते हुए राजकुमार शर्मा, गोपाल शर्मा, राजू , गुड्डन शर्मा, श्यामू, लॉरेंस, विमल, नईम, ओमप्रकाश, कैलाश, दीपक वर्मा, दीपक मीणा, राकेश चौधरी व गोपाल यादव को आरोपी बनाया गया। इस मामले में 7 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद साख्यों के आधार पर सोमवार को सभी 14 आरोपियों को बरी कर दिया। एडीजीसी सूर्यवीर ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है